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फिर उठी समलैंगिक विवाह को सही ठहराने की मांग, हाईकोर्ट ने कहा यह नागरिक के अधिकार का मामला

By गुणातीत ओझा | Updated: October 14, 2020 12:27 IST

विशेष विवाह कानून (एसएमए) के तहत विवाह की अनुमति देने और एक अन्य याचिका में अमेरिका में हुए विवाह को विदेश विवाह कानून (एफएमए) के तहत पंजीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

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ठळक मुद्देसमलैंगिक विवाह को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने की सुनवाई।पीठ ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए आठ जनवरी 2021 की तारीख तय की है।

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो समलैंगिक जोड़ों की अलग-अलग याचिकाओं पर बुधवार को केंद्र से जवाब मांगा। एक याचिका में विशेष विवाह कानून (एसएमए) के तहत विवाह की अनुमति देने और एक अन्य याचिका में अमेरिका में हुए विवाह को विदेश विवाह कानून (एफएमए) के तहत पंजीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है। न्यायमूर्ति आर एस एंडलॉ और न्यायमूर्ति आशा मेनन की पीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके उनसे एसएमए के तहत विवाह की अनुमति मांगने वाली दो महिलाओं की याचिका पर अपना रुख बताने को कहा है। अदालत ने अमेरिका में विवाह करने वाले दो पुरुषों की एक अन्य याचिका पर केंद्र और न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास को भी नोटिस जारी किया है। इस जोड़े के विवाह का एफएमए के तहत पंजीकरण किए जाने से इनकार कर दिया गया था। पीठ ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए आठ जनवरी 2021 की तारीख तय की है। 

समलैंगिक जोड़ों ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपने विवाह के लिए कानूनी मान्यता प्राप्त करने की मांग की, यह तर्क देते हुए कि भारतीय कानूनों के तहत उन्हें एक न होने देना उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिकाओं पर बीते गुरुवार को न्यायमूर्ति नवीन चावला ने सुनवाई की थी। उन्होंने कहा कि याचिका को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, जो पहले से ही 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिकता को मान्यता देने की याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। 

याचिकाकर्ताओं का वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी और अधिवक्ता अरुंधति काटजू, गोविंद मनोहरन और सुरभि धर ने पक्ष रखा था। गुरुस्वामी और काटजू ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट को भारतीय दंड संहिता की धारा 377, जिसमें समलैंगिकता का अपराधीकरण किया गया था, उसे पढ़ने के लिए सफलतापूर्वक मना लिया था।

पहली याचिका दो मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों - 47, कविता अरोरा, 47 और अंकिता खन्ना, 36 द्वारा दायर की गई थी - जिन्होंने कहा कि वे आठ साल से एक जोड़े के रूप में एक साथ रह रहे थे, एक-दूसरे के साथ प्यार करते थे, लेकिन दोनों महिलाओं के रूप में शादी करने में असमर्थ हैं।

दूसरी याचिका दो पुरुषों ने दायर की थी - वैभव जैन, एक भारतीय नागरिक, और भारत के एक विदेशी नागरिक पराग विजय मेहता, जिन्होंने 2017 में अमेरिका में शादी की थी। युगल जो 2012 से एक रिश्ते में थे और उनके परिवारों और दोस्तों द्वारा समर्थित थे, ने भी कोविड-19 महामारी के दौरान दावा किया, उनकी शादी की गैर-मान्यता ने उन्हें विवाहित जोड़े के रूप में भारत आने से रोका।

टॅग्स :सेम सेक्स मैरेजदिल्ली हाईकोर्ट
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