केंद्र ने पिछले 5 वर्षों में एससी, ओबीसी, ईबीसी के कल्याण के लिए बिहार को 1042.786 करोड़ दिए, मंत्री ने लोकसभा में दी जानकारी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: February 8, 2023 08:45 AM2023-02-08T08:45:02+5:302023-02-08T09:13:58+5:30

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायणस्वामी ने कहा, अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के कल्याण के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान बिहार को 1042.786 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

Rs 1042.786 crore given to Bihar for the welfare of SC OBC EBC in last 5 years Minister informed in Lok Sabha | केंद्र ने पिछले 5 वर्षों में एससी, ओबीसी, ईबीसी के कल्याण के लिए बिहार को 1042.786 करोड़ दिए, मंत्री ने लोकसभा में दी जानकारी

केंद्र ने पिछले 5 वर्षों में एससी, ओबीसी, ईबीसी के कल्याण के लिए बिहार को 1042.786 करोड़ दिए, मंत्री ने लोकसभा में दी जानकारी

Highlightsमंत्री ने लोकसभा को बताया, भारत सरकार समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही हैकेंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए कई कदम उठाए हैं।

नई दिल्लीः सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायणस्वामी ने मंगलवार को कहा कि  "समावेशी विकास" के केंद्र के दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में बिहार को हजारों करोड़ रुपए दिए गए। उन्होंने कहा, अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के कल्याण के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान बिहार को 1042.786 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

मंत्री ने लोकसभा को बताया, "भारत सरकार समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो सबका साथ, सबका विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से परिलक्षित होता है और देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए कई कदम उठाए हैं।"

संसद के निचले सदन में एक लिखित उत्तर में ए नारायणस्वामी ने कहा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भी गरीबी को कम करने और अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रहा है।

उन्होंने कहा- "यह विभाग गरीबी को कम करने और अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, अर्ध-खानाबदोश समुदाय और भिखारी, गैर-अधिसूचित घुमंतू लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को भी लागू कर रहा है।

मंत्री ने सदन को आगे बताया कि योजनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ विभाग और उसके निगमों की आजीविका और कौशल योजनाएं; शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां और छात्रावास; अनुसूचित जाति के लिए बुनियादी ढांचा विकास; वरिष्ठ नागरिकों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए घर; अंतरजातीय विवाह आदि के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी शामिल हैं।

मंत्री ने कहा कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 अस्पृश्यता के अभ्यास के लिए दंड प्रदान करता है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार से सुरक्षा प्रदान करता है।

Web Title: Rs 1042.786 crore given to Bihar for the welfare of SC OBC EBC in last 5 years Minister informed in Lok Sabha

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