7 दिन में राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अध्यक्ष को जल्द हटाओ?, उच्चतम न्यायालय ने कहा- नियुक्ति कानून के अनुसार नहीं
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: February 12, 2025 14:48 IST2025-02-12T14:47:14+5:302025-02-12T14:48:43+5:30
राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 4(2) और 19 के तहत अपेक्षित अनुभव नहीं है।

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नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) के अध्यक्ष को उनके पद से इस्तीफा देने का निर्देश देते हुए कहा कि नियुक्ति कानून के अनुसार नहीं है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक आदेश को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने डॉ. अनिल खुराना को एक सप्ताह के भीतर पद छोड़ने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा, ‘‘प्रतिवादी को तत्काल अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए। तत्काल से हमारा तात्पर्य आज से एक सप्ताह के भीतर है, ताकि वह अपना कार्य पूरा कर सकें। हालांकि इसमें वित्त से जुड़ा कोई भी नीतिगत निर्णय शामिल नहीं है।
अध्यक्ष के पद की नियुक्ति के लिए नयी प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए।’’ यह आदेश डॉ. अमरागौड़ा एल. पाटिल द्वारा डॉ. खुराना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर आया है। पद के लिए आवेदक पाटिल ने इस आधार पर नियुक्तियों को चुनौती दी थी कि खुराना के पास राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 4(2) और 19 के तहत अपेक्षित अनुभव नहीं है।