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दिल्ली आबकारी नीति घोटाला: मनीष सिसोदिया को मिली राहत, कोर्ट ने बीमार पत्नी से मिलने की दी इजाजत

By अंजली चौहान | Updated: June 2, 2023 17:17 IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत देते हुए उन्हें अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए अंतरिम राहत दी है। वह 3 जून को अपनी बीमार पत्नी से मिल सकते हैं।

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ठळक मुद्दे दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत दी हैमनीष सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से बाहर आकर मिल सकते हैंहाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अदालत से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में सिसोदिया को अंतरिम राहत दी है यानी अब वह अपनी पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं।

दरअसल, पूर्व उपमुख्यमंत्री की पत्नी बीमार हैं और मनीष सिसोदिया कई महीनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं। ऐसे में कोर्ट ने उन्हें 3 जून को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है और मनीष सिसोदिया की पत्नी की कल मेडिकल रिकॉर्ड भी मांगा है।

गौरतलब है कि कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सख्ती से कहा है कि वह अपने परिवार के सदस्यों के अलावा किसी से नहीं मिल सकते। इसके साथ ही उन्हें इंटरनेट का इस्तेमाल करने या मीडिया से बातचीत करने की भी अनुमति नहीं होगी। 

हाईकोर्ट ने जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित

शुक्रवार को हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए मनीष सिसोदिया की जमानत का फैसला सुरक्षित रख लिया। तीन दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोप गंभीर बताते हुए सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। 

सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। तिहाड़ जेल में घंटों पूछताछ के बाद ईडी ने नौ मार्च को इसी मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। 

बता दें कि दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को शराब नीति लागू की, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे खत्म कर दिया। कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर आप के वरिष्ठ नेता की सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही है।

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