राजीव गांधी हत्या: दोषी पेरारीवलन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब

By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Updated: January 24, 2018 14:58 IST2018-01-24T14:56:57+5:302018-01-24T14:58:11+5:30

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 में तमिल आतंकवादी संगठन लिट्टे के आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी।

Rajiv Gandhi Murder Case: Supreme Court Send notice to CBI on AG Perarivalan Appeal | राजीव गांधी हत्या: दोषी पेरारीवलन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब

राजीव गांधी हत्या: दोषी पेरारीवलन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार (24 जनवरी) को राजीव गांधी की हत्या मामले में सात आरोपियों को दोषी ठहराए जाने के 1999 के अपने फैसले को वापस लेने के लिए दायर की गई एक याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई व न्यायमूर्ति आर भानुमति की खंडपीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से एजी पेरारीवलन की एक याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है। पेरारीवलन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की साजिश रचने के लिए दोषी करार दिए गए सात लोगों में से एक है।

पेरारीवलन ने मामले की जांच कर रहे पुलिस अधीक्षक के एक हलफनामे के बाद 1999 के फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए अदालत में याचिका दाखिल की है। अपने हलफनामे में अधीक्षक ने कहा है कि उन्होंने पेरारीवलन का यह बयान नहीं दर्ज किया था कि उसे नहीं पता था कि उसके द्वारा आपूर्ति की जा रही बैटरी का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

पेरारीवलन पर बैटरी की आपूर्ति करने का आरोप है, जिसका इस्तेमाल विस्फोटक उपकरण में किया गया। इस विस्फोट के जरिए श्रीपेरम्बदूर में 21 मई, 1991 को राजीव गांधी की हत्या की गई थी।

Web Title: Rajiv Gandhi Murder Case: Supreme Court Send notice to CBI on AG Perarivalan Appeal

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