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राजस्थान: जज पर नाबालिग लड़के के यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज, हाईकोर्ट ने निलंबित किया

By विशाल कुमार | Updated: November 1, 2021 10:30 IST

आरोपी जितेंद्र सिंह फिलहाल भरतपुर में भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम की विशेष अदालत में विशेष जज हैं. हालांकि, राजस्थान हाईकोर्ट ने रविवार को उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय जांच का आदेश दे दिया.

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ठळक मुद्देआरोपी जितेंद्र सिंह भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम की विशेष अदालत में विशेष जज हैं.14 वर्षीय पीड़ित लड़के की मां की शिकायत पर मामला दर्ज.हाईकोर्ट ने निलंबित करते हुए विभागीय जांच का आदेश दे दिया.

जयपुर:राजस्थान के एक जज पर राज्य पुलिस ने एक नाबालिग लड़के का यौन उत्पीड़न करने और अप्राकृतिक संबंध बनाने के साथ परिवार के सदस्यों को झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने का मामला दर्ज किया है.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी जितेंद्र सिंह फिलहाल भरतपुर में भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम की विशेष अदालत में विशेष जज हैं. हालांकि, राजस्थान हाईकोर्ट ने रविवार को उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय जांच का आदेश दे दिया.

भरतपुर पुलिस ने 14 वर्षीय पीड़ित लड़के की मां की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया जिन्होंने आरोप लगाया था कि विशेष जज और दो अन्य ने उनके बेटे के साथ अप्राकृति यौन संबंध बनाया.

उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि जज पिछले डेढ़ महीने से बच्ची को डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म कर रहे थे और दो दिन पहले जब यह पूरा मामला सामने आया तो उन्होंने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पुलिस के पास जाने का फैसला किया.

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, मां ने यह भी दावा किया है कि जज ने उनके बेटे से टेनिस कोर्ट में मुलाकात की और उससे दोस्ती करने के बाद उसे अपने घर ले गए, उसके कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया और जब बच्चा बेहोश हो गया, तो उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया.

इसके अलावा, जज ने कथित तौर पर बच्चे के साथ एक अश्लील वीडियो बनाया और जब बच्चे को होश आया तो उसके दोस्तों को अश्लील वीडियो दिखाने की बात करके उसे बदनाम करने की धमकी दी.

शिकायत के आधार पर जज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

टॅग्स :पोक्सोराजस्थानयौन उत्पीड़नRajasthan High Court
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