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राजस्थान HC ने भी शहर की सड़कों से आवारा कुत्तों, जानवरों को हटाने का आदेश दिया, बाधा डालने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने को कहा

By रुस्तम राणा | Updated: August 11, 2025 22:49 IST

राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि इन जानवरों को हटाते समय, अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे जानवरों को कम से कम नुकसान पहुँचाएँ।

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जयपुर (राजस्थान): राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को सभी नगर निकायों को शहर की सड़कों, कॉलोनियों और सार्वजनिक रास्तों से आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों को हटाने का निर्देश दिया। कोर्ट का यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसी तरह का एक फैसला सुनाए जाने के कुछ घंटों बाद आया है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को आठ हफ़्तों के भीतर आवासीय इलाकों से उठाकर समर्पित कुत्ता आश्रयों में पहुँचाया जाए।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि इन जानवरों को हटाते समय, अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे जानवरों को कम से कम नुकसान पहुँचाएँ।

बाधा डालने वालों के खिलाफ FIR

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति नगर निगम के अधिकारियों या कर्मचारियों को यह काम करने से रोकने की कोशिश करता है, तो अधिकारियों को उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। अदालत ने कहा कि इसमें लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना भी शामिल है।

अपने निर्देशों में, अदालत ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यदि लोग अपनी भावनाओं, धार्मिक विश्वासों या पशु-प्रेम के कारण आवारा पशुओं को भोजन या देखभाल देना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा केवल निर्दिष्ट स्थानों पर ही करना चाहिए। इनमें कुत्तों के लिए आश्रय, मवेशियों के लिए तालाब (गौशालाएँ) या नगर पालिकाओं, निजी व्यक्तियों या संगठनों द्वारा संचालित सुविधाएँ शामिल हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र सुरक्षित और स्वच्छ

इस आदेश का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्रों को सुरक्षित और स्वच्छ रखना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि आवारा पशुओं की देखभाल सावधानी से की जाए और उन्हें अनावश्यक रूप से नुकसान न पहुँचाया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में अधिकारियों को आठ सप्ताह के भीतर आवासीय इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाकर समर्पित कुत्ता आश्रयों में ले जाने का निर्देश दिया। इसने यह भी निर्देश दिया कि यदि कोई संगठन इस कार्य में बाधा डालने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पशु प्रेमियों का विरोध प्रदर्शन

सोमवार की शाम राष्ट्रीय राजधानी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पशु प्रेमी सड़कों पर उतर आए। हालाँकि, पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। यह विरोध प्रदर्शन इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर हुआ। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें सामने आईं जिनमें पुलिस पशु प्रेमियों को घसीटते और हिरासत में लेते हुए दिखाई दे रही है।

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