वसुंधरा सरकार ने 28 लाख से अधिक किसानों का 50 हजार तक का कर्ज किया माफ, अब करेगी ये काम
By रामदीप मिश्रा | Published: April 19, 2018 07:22 PM2018-04-19T19:22:08+5:302018-04-19T19:22:08+5:30
मंत्री किलक ने बताया कि लोन माफी वाले वाले संबंधित किसान को उसके नाम से ऋण माफी प्रमाण पत्र जारी होंगे। ऋण माफी प्रमाण पत्र के आधार पर किसान पुन साख सीमा प्राप्त करने का हकदार होगा।
जयपुर, 19 अप्रैल। राजस्थान के सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने गुरुवार को बताया कि मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे की बजट घोषणा की पालना में प्रदेश के सहकारी बैंकों से जुड़े अल्पकालीन फसली लोन लेने वाले 28 लाख से अधिक किसानों के 50 हजार रुपये तक के लोन की माफी योजना लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि सहकारी बैंकों द्वारा कैम्प आयोजित कर लोन माफी प्रमाण पत्र वितरित किये जाएंगे।
मंत्री किलक ने बताया कि योजना में सहकारी बैंकों के लघु एवं सीमान्त कृषकों की 30 सितम्बर 2017 को अवधिपार लोन पर समस्त शास्तियां और ब्याज माफ किए गए हैं और लघु एवं सीमान्त कृषकों के 30 सितम्बर 2017 तक बकाया अल्पकालीन फसली लोन में से 50 हजार रुपये तक के कर्जे एकबारीय माफ किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि सहकारी बैंकों के अल्पकालीन फसली लोन से जुड़े सीमान्त कृषक 1 हेक्टेयर, लघु कृषक 1 हेक्टेयर से अधिक परन्तु 2 हेक्टयर तक एवं अन्य किसान 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले योजना में पात्र माने गये हैं। इनमें खेती करने वाले भूमि मालिक के साथ-साथ भाड़े या बटाई पर काश्त करने वाले किसान भी शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि लघु एवं सीमान्त किसानों के अलावा अन्य किसानों के भी 30 सितम्बर 2017 को बकाया अल्पकालीन फसली लोन लघु काश्तकारों की जोत के अनुपात मे 50 हजार रुपये तक के कर्जे माफ किये हैं। योजना का लाभ जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक से जुड़े संबंधित किसानों को दिया गया है।
मंत्री किलक ने बताया कि लोन माफी वाले वाले संबंधित किसान को उसके नाम से ऋण माफी प्रमाण पत्र जारी होंगे। ऋण माफी प्रमाण पत्र के आधार पर किसान पुन साख सीमा प्राप्त करने का हकदार होगा। शीघ्र ही ऋण माफी के कैम्प आयोजित किये जायेंगे और इसकी कार्ययोजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।