बेंगलुरु: कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुख्यधारा के समाचार पत्रों में कथित रूप से अपमानजनक विज्ञापन जारी करने के लिए कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) द्वारा दायर मानहानि मामले में शुक्रवार यानी 7 जून को बेंगलुरु की एक विशेष अदालत में पेश होंगे। राहुल गांधी को सुबह-सुबह बेंगलुरु के लिए रवाना होते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर देखा गया।
अदालत ने 2023 राज्य विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यधारा के समाचार पत्रों में कथित अपमानजनक विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) द्वारा लाए गए मानहानि मुकदमे के संबंध में राहुल गांधी को 7 जून को पेश होने के लिए कहा है। कर्नाटक कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी सुबह 10:30 बजे सिटी सिविल कोर्ट में पेश होंगे।
इसके बाद वह सुबह 11:30 बजे क्वींस रोड स्थित भारत जोड़ो भवन में राज्य से कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसदों और पराजित उम्मीदवारों से मुलाकात करेंगे। पार्टी की राज्य इकाई के अनुसार, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार भी उपस्थित रहेंगे।
राहुल गांधी के खिलाफ क्या है मामला?
पिछले साल के विधानसभा चुनावों से पहले विज्ञापन में कर्नाटक की भाजपा सरकार पर 2019-2023 के कार्यकाल के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। जून 2023 में दायर की गई भाजपा की शिकायत में दावा किया गया कि 5 मई, 2023 को कर्नाटक के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों में झूठे और लापरवाह आरोप लगाए गए थे।
"भ्रष्टाचार दर कार्ड" शीर्षक वाले इन विज्ञापनों में भाजपा की बसवराज बोम्मई सरकार पर "40 प्रतिशत कमीशन सरकार" होने का आरोप लगाया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि विज्ञापन राज्य इकाई कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा उसके अध्यक्ष शिवकुमार और विधानसभा में विपक्ष के तत्कालीन नेता सिद्धारमैया के माध्यम से जारी किए गए थे।
इसमें इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि राहुल गांधी ने इस "अपमानजनक विज्ञापन" को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर साझा किया। 1 जून को मामले के सिलसिले में पेश होने के बाद अदालत ने सिद्धारमैया और शिवकुमार को जमानत दे दी थी।
न्यायाधीश के एन शिवकुमार ने राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए 7 जून की तारीख तय की। सुनवाई के दौरान, गांधी के वकील ने उपस्थिति से छूट का अनुरोध किया, जिसका शिकायतकर्ता पक्ष ने विरोध किया और बार-बार छूट के खिलाफ दलील दी।