कांग्रेस की 'महंगाई हटाओ रैली' के खिलाफ जनहित याचिका खारिज
By भाषा | Published: December 7, 2021 09:48 PM2021-12-07T21:48:31+5:302021-12-07T21:48:31+5:30
जयपुर, सात दिसंबर राजस्थान उच्च न्यायालय ने कांग्रेस की 12 दिसंबर को प्रस्तावित 'महंगाई हटाओ रैली' को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज दी। इस जनहित याचिका में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए रैली के आयोजन को चुनौती दी गई थी।
मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी व न्यायमूर्ति उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने वकील राजेश मूथा द्वारा दायर याचिका खारिज की। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल एम एस सिंघवी ने अदालत में कहा,' याचिका लोगों का ध्यान आकर्षित करने का हथकंडा व राजनीति से प्रेरित' है।
सिंघवी ने अदालत में कहा कि याचिकाकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी की पांच दिसंबर को हुई रैली को तो चुनौती नहीं दी। साथ ही उन्होंने डॉक्टरों के हवाले से अदालत में कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण का नया प्रकार ओमीक्रोन अधिक घातक नहीं है।
वहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें रैली की तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि ‘‘हमारे पास जो रिपोर्ट है और मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं, हालांकि मैं गलत हो सकता हूं ... कि ओमीक्रोन स्वरूप, डेल्टा स्वरूप की तरह ताकतवर नहीं है।’’
कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के बावजूद रैली के आयोजन के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि सभी दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।
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