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मध्य प्रदेशः फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन, 50 हजार रुपए का मुचलका भरने के बाद कांग्रेस विधायक मसूद को जमानत

By शिवअनुराग पटैरया | Updated: November 27, 2020 19:56 IST

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के खिलाफ बीते अक्टूबर माह में को भोपाल के इकबाल मैदान में बिना अनुमति प्रदर्शन करने के आरोप में भोपाल पुलिस ने विधायक आरिफ मसूद समेत 7 लोगों को खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

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ठळक मुद्देआरिफ समूद के छह साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था.50 हजार रुपए का मुचलका प्रस्तुत करना होगा.भोपाल वापस लौटने के स्थान पर  वह नदारद हो गए थे.

भोपालः  भोपाल के मध्यक्षेत्र के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को हाईकोर्ट जबलपुर ने अग्रिम जमानत दे दी है. उन्होंने इसके लिए 50 हजार रुपए का मुचलका भरना होगा.

गौरतलब है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के खिलाफ बीते अक्टूबर माह में को भोपाल के इकबाल मैदान में बिना अनुमति प्रदर्शन करने के आरोप में भोपाल पुलिस ने विधायक आरिफ मसूद समेत 7 लोगों को खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

मुकदमा दर्ज होने के बाद  आरिफ समूद के छह साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आरिफ मसूद के बिहार के चुनाव में चुनावी प्रचार के लिए राज्य से बाहर होने के कारण उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी. बिहार में चुनाव के समाप्त होंने के बाद वह भोपाल वापस लौटने के स्थान पर  वह नदारद हो गए थे.

इसके कारण पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी. इसी बीच कल यह खबरें आई कि वह भोपाल की जिला अदालत में समर्पण कर सकते हैं, इसके चलते जिला अदालत के साथ ही, उस और जाने वाले सभी मार्गों की नाकेबंदी कर दी गई.

भोपाल में आरिफ समूद के वकील अजय गुप्ता ने संवाददाताओं को बताया कि हाई कोर्ट जबलपुर के द्वारा दी गई आग्रिम जमानत का आदेश शाम तक भोपाल पहंच जाएगा. आदेश के अनुसार अग्रिम जमानत के लिए आरिफ मसूद की 50 हजार रुपए का मुचलका प्रस्तुत करना होगा.

विधान सभा का आगामी सत्र 28 से 30 दिसम्बर तक

मध्य प्रदेश की पन्द्रहवीं विधानसभा का अष्टम सत्र  28 दिसम्बर से आरम्भ होकर  30 दिसम्बर तक आहूत किया गया है. राज्यपाल श्रीमती अनंदी बेन पटेल द्वारा अनुमोदित की अधिसूचना विधानसभा सचिवालय द्वारा आज जारी कर दी गयी.

विधान सभा के प्रमुख सचिव ए. पी. सिंह के अनुसार इस तीन दिवसीय सत्र में सदन की कुल 3 बैठकें होंगी, जिसमें महत्वपूर्ण शासकीय विधि विषयक एवं वित्तीय कार्य संपादित किये जायेंगे. उल्लेखनीय है कि पन्द्रहवीं विधान सभा का यह अष्टम सत्र होगा.

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