आगामी त्योहारों एवं परीक्षाओं के मद्देनजर मथुरा में 19 सितम्बर तक निषेधाज्ञा लागू

By भाषा | Updated: July 24, 2021 22:02 IST2021-07-24T22:02:07+5:302021-07-24T22:02:07+5:30

Prohibitory orders in Mathura till September 19 in view of upcoming festivals and examinations | आगामी त्योहारों एवं परीक्षाओं के मद्देनजर मथुरा में 19 सितम्बर तक निषेधाज्ञा लागू

आगामी त्योहारों एवं परीक्षाओं के मद्देनजर मथुरा में 19 सितम्बर तक निषेधाज्ञा लागू

मथुरा, 24 जुलाई उत्तर प्रदेश की मथुरा जनपद में जिला प्रशासन ने अगस्त व सितम्बर माह में आने वाले कई त्योहारों एवं परीक्षाओं के आयोजन के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जिसके चलते अब कोई भी व्यक्ति, संगठन अथवा संस्था बिना सरकारी अनुमति प्राप्त किए किसी भी प्रकार का ऐसा सार्वजनिक आयोजन नहीं कर सकेंगे जिसमें पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की संभावना हो।

जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने आगामी त्योहारों, परीक्षाओं के आयोजन और कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत 24 जुलाई से 19 सितंबर तक जनपद में धारा 144 लागू कर दी है।

उल्लेखनीय है कि अगस्त में स्वतंत्रता दिवस के साथ ही अनेक पर्व है। वहीं, आगरा विश्वविद्यालय से संबद्धित महाविद्यालयों में वार्षिक परीक्षाएं, उप्र संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड-2021 समेत अनेक परीक्षाएं होनी हैं।

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Web Title: Prohibitory orders in Mathura till September 19 in view of upcoming festivals and examinations

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