प्रद्युम्न हत्याकांड: नहीं मिली आरोपी छात्र को राहत, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

By IANS | Published: January 8, 2018 03:16 PM2018-01-08T15:16:15+5:302018-01-08T15:18:20+5:30

सीबीआई ने 8 नवम्बर को कक्षा 11वीं के इस छात्र को हिरासत में लिया था।

pradyuman murder case: court rejected bail to the accused student | प्रद्युम्न हत्याकांड: नहीं मिली आरोपी छात्र को राहत, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

प्रद्युम्न हत्याकांड: नहीं मिली आरोपी छात्र को राहत, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

प्रद्युम्न की हत्या के आरोपी छात्र की जमानत याचिका खारिज दी गई है। गुरूग्राम की एक कोर्ट ने सोमवार को रेयान इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा 11वीं के छात्र की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इस छात्र को 8 सितम्बर 2017 को कथित तौर पर दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। करीब सत्रह साल के आरोपी के वकील ने उसके लिए जमानत की मांग की थी। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें शनिवार को पूरी हुई थी।

मृतक प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर ने कहा, "हम अदालत के फैसले से संतुष्ट हैं, हमें एक दिन निर्दोष प्रद्युम्न के लिए न्याय जरूर मिलेगा।" अभियोजन पक्ष के एक वकील ने कहा कि, "अदालत ने बचाव पक्ष पर 'अनावश्यक' आवेदन दाखिल करने और अदालत का समय बर्बाद करने के लिए 21,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।"

मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। आरोपी को 3 जनवरी को सत्र अदालत में पेश किया गया था और उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में 17 जनवरी तक के लिए संरक्षण गृह में भेज दिया गया। बीते सप्ताह पहली बार आरोपी को सत्र अदालत के समक्ष पेश किया गया था। इससे पहले गुरुग्राम के किशोर न्याय बोर्ड ने 20 दिसम्बर को आरोपी पर वयस्क के तौर पर मुकदमा चलाए जाने का आदेश दिया था। आरोपी को हरियाणा के फरीदाबाद में निगरानी गृह में रखा गया है।

सीबीआई के अधिकारियों का कहना है कि आरोपी ने सिर्फ यूनिट टेस्ट और अभिभावक-शिक्षक बैठक को स्थगित करने के लिए मासूम बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस ने 8 सितम्बर को बच्चे की कथित तौर पर हत्या के लिए स्कूल के बस कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार किया था।

यह मामला 22 सितम्बर को सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने कुमार के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं पाया और 8 नवम्बर को कक्षा 11वीं के छात्र को हिरासत में लिया। अशोक कुमार को 21 नवम्बर को जमानत मिल गई।

Web Title: pradyuman murder case: court rejected bail to the accused student

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