व्हाट्सएप पर पोर्न भेजने वालों को होगी सजा, न्यूड फोटो भेजने पर भी दर्ज होगी FIR
By खबरीलाल जनार्दन | Updated: June 5, 2018 16:05 IST2018-06-05T16:05:27+5:302018-06-05T16:05:27+5:30
व्हाट्सएप और स्काइप पर अश्लील सामग्री परोसने वालों को देखते हुए महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) कानून 1986 में संशोधन पारित होने वाला है।

व्हाट्सएप पर पोर्न भेजने वालों को होगी सजा, न्यूड फोटो भेजने पर भी दर्ज होगी FIR
नई दिल्ली, 5 जूनः व्हाट्सएप, स्काइप पर अब पोर्न सामग्री परोसने वालों की अब खैरियत नहीं है। महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) कानून 1986 में नये संशोधन पारित होने वाले हैं। इसके तहत किसी महिला की न्यूड फोटो सर्कुलेट करने वाले को भी सजा का प्रावधान होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों और संसदीय स्थायी समिति की टिप्पणियों के आधार पर यह संशोधन किया जा रहा है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस संशोधित प्रस्ताव लागू करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सोशल मीडिया जैसे संचार माध्यमों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी प्रगति को देखते हुए महिला अशिष्ट निरूपण (निषेध) अधिनियम (आईआरडब्ल्यूए) 1986 में संशोधन को प्रभावी करेगा। मंत्रालय के अनुसार स्थायी संसदीय समिति के अवलोकन, सिविल सोसायटी समूहों एवं समान सोच रखने वाले व्यक्तियों के साथ विचार-विमर्श और राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाना अब जरूरी हो गया है।
व्हाट्सएप पर पोर्न फैलाने वालों के लिए क्या होंगे नये कानून
1- धारा-4 में संशोधन में कोई भी व्यक्ति ऐसी सामग्री प्रकाशित या वितरित अथवा या प्रकाशित अथवा वितरित करने के लिए तैयार नहीं कर सकता, जिसमें महिलाओं का किसी भी तरीके से अशिष्ट निरूपण किया गया हो।
2- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत प्रदत्त दंड के समान दंड के प्रावधान।
3- ऐसे मामलों को संज्ञान में लेने और उन पर कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग (एनडब्ल्यूसी) के तत्वावधान में केन्द्रीकृत प्राधिकरण का गठन होगा।
4- इस प्राधिकरण की अध्यक्ष एनसीडब्लू की सदस्य सचिव होंगी और इसमें भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, भारतीय प्रेस परिषद, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि होंगे तथा महिला मुद्दों पर कार्य करने का अनुभव रखने वाली एक सदस्य होगी।
5- केन्द्रीयकृत प्राधिकरण को प्रसारित या प्रकाशित किए गए किसी भी कार्यक्रम या विज्ञापन से संबंधित शिकायत प्राप्त करने और महिलाओं के अशिष्ट निरूपण से जुड़े सभी मुद्दों की जांच करने का अधिकार होगा।