चेन्नई, नौ दिसंबर तमिलनाडु के महाधिवक्ता आर षणमुगसुंदरम ने एक निलंबित पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) द्वारा एक महिला आईपीएस अधिकारी के कथित यौन उत्पीड़न की जांच के लिए गठित आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की रिपोर्ट बृहस्पतिवार को मद्रास उच्च न्यायालय में पेश कर दी।
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने निलंबित विशेष डीजीपी की रिट याचिका की सुनवाई के दौरान आज न्यायमूर्ति वी पार्थीबेन के समक्ष सीलबंद लिफाफे में आईसीसी की रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई 17 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
निलंबित पुलिस अधिकारी की याचिका में अदालत से आईसीसी द्वारा अब तक की गई कार्यवाही को रद्द करने तथा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कानून की प्रक्रिया का पालन करते हुए उचित जांच का आदेश देने का अनुरोध किया गया था।
गौरतलब है कि जब मामला 22 अक्टूबर को सामने आया था, तब न्यायमूर्ति सी सरवनन ने आईसीसी के समक्ष लंबित कार्यवाही के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। उन्होंने मामले को चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया था और राज्य सरकार को तब तक अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।
इस साल 22 फरवरी को एक महिला आईपीएस अधिकारी ने निलंबित डीजीपी के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी, जिसके बाद आरोपों की जांच के लिए आईसीसी का गठन किया गया था।
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