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पीएमएलए मामला: कोचर दम्पति, धूत को 12 फरवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश

By भाषा | Updated: January 30, 2021 20:54 IST

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मुंबई, 30 जनवरी मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने शनिवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक चंदा कोचर और अन्य आरोपियों को धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद सम्मन जारी किया और उन्हें 12 फरवरी को अदालत में पेश होने को कहा।

ईडी ने कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन समूह के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत के खिलाफ नवंबर में धनशोधन के आरोपों में अपना पहला आरोपपत्र दाखिल किया था।

विशेष पीएमएलए न्यायाधीश ए ए नंदगांवकर ने शनिवार को ईडी द्वारा दायर शिकायत का संज्ञान लिया और सभी आरोपियों को 12 फरवरी को उनके समक्ष पेश रहने का निर्देश दिया।

ईडी ने कोचर दम्पति, धूत और अन्य के खिलाफ ‘‘वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को 1,875 करोड़ रुपये का ऋण अवैध रूप से मंजूरी’’ के लिए धनशोधन का मामला दर्ज किया था।

ईडी ने कोचर दम्पति, धूत और अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन का आपराधिक मामला दर्ज करने के बाद सितंबर में दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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