पीएफ का ये नियम बहुत कम लोग जानते है, नहीं निकाल पाते हैं पूरे पैसे, जानिए क्या हैं शर्ते
By दीप्ती कुमारी | Updated: August 6, 2021 13:18 IST2021-08-06T13:07:51+5:302021-08-06T13:18:05+5:30
अगर आप भी पीएफ अकाउंट का ये नियम नहीं जानते है तो जान लीजिए कि आप अपने पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा कैसे निकाल सकते हैं । इसके लिए कर्मचारी या नियोक्ता का केवल ईपीएफ अमाउंट ट्रांसफर होता है न कि फंड

फोटो सोर्स - सोशल मीडिया
मुंबई : नौकरी करने वाले लोगों के नौकरी करने वाले लोगों के लिए सैलरी से पीएफ के रूप में एक अमाउंट कटता है । यह कर्मचारियों के लिए निवेश और सेविंग दोनों ही है । पीएफ की खास बात यह है कि इसमें नौकरी पेशा लोगों को अच्छा रिटर्न तो मिलता ही है । इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर लोग इस पैसे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेकिन पीएफ से जुड़े ऐसे कई नियम हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इस कारण वह पीएफ विड्रोल करते हैं तो उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
इस नियम की मदद से आप अपने पीएफ का पूरा पैसा आसानी से निकाल सकेंगे । दरअसल जब आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो कई बार नौकरी बदलते रहते हैं । ऐसे में एक यूएएन से कई अकाउंट बन जाते हैं और उन्हें आपस में मर्ज करना आवश्यक होता है । इससे आप एक अकाउंट में अपना पूरा पैसा ट्रांसफर कर देते हैं और जब पीएफ अकाउंट से पैसे निकालते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती । साथ ही आप अपना पैसा एकमुश्त भी रख सकते हैं।
क्या है नियम
जब कर्मचारी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो पूरा पैसा अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता । तब आप इस स्थिति में ईपीएफ का पैसा ही ट्रांसफर कर सकते हैं जबकि पेंशन फंड का पैसा ट्रांसफर नहीं होता । ईपीएफओ ने भी आधिकारिक अकाउंट पर इसकी जानकारी दी और बताया कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर पीएफ ट्रांसफर करते वक्त कर्मचारियों और नियोक्ता का शेयर ही ट्रांसफर होता है । हालांकि पेंशन कंट्रीब्यूशन ईपीएफओ ऑफिस में तब तक रखा जाता है , जब तक पीएफ धारक इसके लिए योग्य नहीं हो जाते हैं ।
While transferring PF from one account to another, only employee and employer shares are transferred in the member PF account. The pension contribution is only kept in EPFO office for the record of pension when member becomes eligible for the same.
— EPFO (@socialepfo) August 5, 2021
इसमें पेंशन फंड भी नहीं निकाल सकते
पीएफ फंड में भी दो तरह से पैसे जमा होते हैं जिसमें एक ईपीएफ होता है और दूसरा पेंशन फंड इसमें ईपीएफ तो कई मौकों पर निकाल सकते हैं जैसे शादी,मेडिकल,एजुकेशन,घर बनाने जैसे शर्तों पर लेकिन पेंशन फंड कुछ मौकों को छोड़कर रिटायरमेंट के बाद ही मिलता है । अगर आप पेंशन फंड भी निकालना चाहते हैं तो आपको नौकरी करते हुए 6 महीने होने आवश्यक है । नहीं तो आपके पेंशन फंड को खोलें कम से कम छह महीना होना आवश्यक है । कई बार पीएफ खाता खुलने के 6 महीने बाद ही आप पेंशन फंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं । इसके अलावा आप इस फंड को 10 साल तक ही निकाल सकते हैं जैसे मान लीजिए आपको नौकरी करते हुए 10 साल होने वाला है । तब 10 साल होने तक इसे निकाल सकते है । 10 साल से ज्यादा होने पर पेंशन फंड को लेकर पेंशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है , जिसके अलग नियम है ।