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PAN-Aadhaar Link: आधार लिंक न करने पर 1 जनवरी 2026 को बंद हो जाएगा आपका पैन कार्ड, जानें क्या होगा अब

By अंजली चौहान | Updated: November 5, 2025 14:47 IST

PAN-Aadhaar Link: सीबीडीटी ने पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 तय की है। 1 जनवरी, 2026 से, असंबद्ध पैन निष्क्रिय हो जाएँगे, जिससे कर दाखिल करने और रिफंड पर असर पड़ेगा।

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PAN-Aadhaar Link: 1 जनवरी, 2026 से, जो लोग अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कर पाएँगे, उनके लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) निष्क्रिय हो जाएगी। इससे आयकर रिटर्न दाखिल करने और रिफंड प्राप्त करने की उनकी क्षमता प्रभावित होगी।

सरकार ने पैन-आधार लिंक करने की समय सीमा बार-बार बढ़ाई है, लेकिन अभी तक कोई नई तारीख तय नहीं की गई है।

लेकिन अगर आप पैन-आधार लिंक करने की 31 दिसंबर, 2025 की समय सीमा तक इसे पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? क्या आपकी सैलरी रोकी जा सकती है? क्या आप अपने निवेश नहीं कर पाएँगे या उन्हें भुना नहीं पाएँगे? क्या आपके बैंक खाते ब्लॉक कर दिए जाएँगे? तो आइए इसका जवाब हम आपको देते हैं.............

क्या सभी लोगों को अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक करना ज़रूरी है?

वित्त मंत्रालय की 3 अप्रैल, 2025 की एक अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 अक्टूबर 2024 से पहले दाखिल किए गए आधार आवेदन पत्र की नामांकन आईडी के आधार पर स्थायी खाता संख्या आवंटित की गई है, उसे अपना आधार नंबर प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उक्त प्राधिकारियों द्वारा अधिकृत व्यक्ति को 31 दिसंबर, 2025 या उससे पहले, या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किसी भी तिथि तक सूचित करना होगा।

अगर किसी ने आधार नामांकन आईडी का उपयोग करके पैन प्राप्त किया है, तो क्या उसे इसे फिर से लिंक करना होगा?

हाँ, यह वह समूह है जिसे 31 दिसंबर, 2025 तक लिंक करना अनिवार्य है। भले ही पैन, आधार नामांकन आईडी का उपयोग करके बनाया गया हो, फिर भी आधार संख्या जारी होने के बाद लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल ऐसे उपयोगकर्ताओं को आधार को पैन से आसानी से ऑनलाइन लिंक करने की सुविधा देता है।

अगर समय सीमा से पहले पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाता है तो क्या होगा? क्या आप अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल कर सकते हैं?

अगर पैन-आधार लिंकिंग लागू समय सीमा तक पूरी नहीं होती है, तो अगले दिन से पैन निष्क्रिय हो जाता है। आप आयकर रिटर्न दाखिल या सत्यापित नहीं कर सकते, रिफंड रोक दिए जाएँगे, लंबित रिटर्न संसाधित नहीं किए जाएँगे, और फॉर्म 26AS में टीडीएस/टीसीएस क्रेडिट दिखाई नहीं दे सकते हैं, टीडीएस/टीसीएस उच्च दरों पर काटा/एकत्र किया जा सकता है, आदि। बाद में लिंकिंग हो जाने पर, पैन फिर से सक्रिय हो जाता है, आमतौर पर 30 दिनों के भीतर।

निष्क्रिय पैन के वित्तीय परिणाम क्या हैं? 

क्या आप निवेश कर सकते हैं?

अगर आपके बैंक खाते या निवेश पहले से ही सक्रिय हैं, तो तत्काल कोई प्रभाव नहीं पड़ता; आपका पैसा सुरक्षित रहता है। लेकिन निष्क्रिय पैन कार्ड भविष्य में नए निवेश, शेयर ट्रेडिंग या केवाईसी अपडेट जैसी वित्तीय गतिविधियों को रोक सकता है। कर में उच्च दरों पर कटौती हो सकती है, और आप अपना आईटीआर दाखिल या संसाधित नहीं कर सकते। संक्षेप में, जब तक आपकी वर्तमान संपत्तियाँ बरकरार रहती हैं, तब तक लेन-देन करने या कर नियमों का पालन करने की आपकी क्षमता पैन के पुनः सक्रिय होने तक रुकी रहती है।

आधार कार्ड और पैन कार्ड को आयकर पोर्टल पर कौन लिंक कर सकता है?

आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार, लिंक आधार सेवा व्यक्तिगत करदाताओं (ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के लिए उपलब्ध है।

आप अपने पैन को अपने आधार कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं?

आप अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए आयकर विभाग के पोर्टल पर जा सकते हैं। प्रक्रिया इस प्रकार है-

आधिकारिक आयकर वेबसाइट पर जाएँ।

“लिंक आधार” पर क्लिक करें → पैन, आधार और मोबाइल दर्ज करें।

ओटीपी से सत्यापित करें।

अगर पैन पहले से ही निष्क्रिय है, तो पहले 1,000 रुपये का शुल्क चुकाएँ।

'त्वरित लिंक → आधार स्थिति लिंक करें' में स्थिति देखें।

पैन को आधार से लिंक करने के लिए ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें

सुनिश्चित करें कि आपका नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर पैन और आधार कार्ड पर एक जैसा हो।

अनिवासी भारतीय, वरिष्ठ नागरिक (80+), और कुछ राज्यों को इससे छूट प्राप्त है, लेकिन इसकी पुष्टि कर लें।

संभावित भीड़ के कारण, समय सीमा के आसपास आयकर विभाग की वेबसाइट क्रैश हो सकती है, इसलिए इसे पहले ही लिंक कर लेना बेहतर है।

लिंक करने के बाद, भविष्य के संदर्भ के लिए स्क्रीनशॉट सेव कर लें।

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