पालघर लिंचिंग: अदालत ने दो प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने का आदेश दिया
By भाषा | Published: August 28, 2021 04:57 PM2021-08-28T16:57:06+5:302021-08-28T16:57:06+5:30
महाराष्ट्र की एक विशेष अदालत ने अप्रैल 2020 में पालघर जिले में दो साधुओं सहित तीन लोगों की पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में दर्ज दो प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने का आदेश दिया है ताकि समय और संसाधनों की बर्बादी और विभिन्न मुकदमों से बचा जा सके। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश गुप्ता ने अभियोजन पक्ष की ओर से दायर एक अर्जी के आधार पर 12 अगस्त को दो प्राथमिकियों को मिलाने का आदेश दिया था। शनिवार को आदेश की प्रति उपलब्ध कराई गई। अदालत ने कहा, ''न्यायहित में और समय व संसाधनों की अनावश्यक बर्बादी तथा मुकदमों की बहुलता से बचने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की अमितभाई अनिलचंद्र शाह बनाम सीबीआई मामले में की गई टिप्पणियों के मद्देनजर सुनवाई संयुक्त रूप से करना उचित और वैध होगा।'' गौरतलब है कि 16 अप्रैल, 2020 को मुंबई से 140 किलोमीटर दूर पालघर जिले के गडचिंचले में भीड़ ने बच्चा चोरी के संदेह में दो साधु चिकने महाराज कल्पवृक्षगिरी (70) और सुशीलगिरी महाराज (35) व उनके ड्राइवर नीलेश तेलगड़े (30) की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।
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