छह अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म, सात के पास पांच घंटे से भी कम का स्टॉक : सिसोदिया

By भाषा | Updated: April 22, 2021 22:48 IST2021-04-22T22:48:04+5:302021-04-22T22:48:04+5:30

Oxygen out in six hospitals, seven have less than five hours stock: Sisodia | छह अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म, सात के पास पांच घंटे से भी कम का स्टॉक : सिसोदिया

छह अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म, सात के पास पांच घंटे से भी कम का स्टॉक : सिसोदिया

नयी दिल्ली, 22 अप्रैल दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को बृहस्पतिवार को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी के छह अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो गयी है जबकि सात अस्पतालों के पास पांच घंटे से भी कम का स्टॉक बचा हुआ है।

केन्द्रीय मंत्री को लिखे गए पत्र में सिसोदिया ने इंगित किया है कि सरोज सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल, शांति मुकुंद, तीरथ राम शाह अस्पताल, यूके नर्सिंग होम, राठी अस्पताल और सैंटम अस्पताल के पास ऑक्सीजन का स्टॉक समाप्त हो गया है।

उन्होंने लिखा है कि बाबा साहेब आंबेडकर अस्पताल, बीएलके अस्पताल, होली फैमिली अस्पताल, ओखला इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, मैक्स सुपरस्पेशियालिटी अस्पताल (पटपड़गंज), वेंकटेश्वर अस्पताल और श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट के पास पांच घंटे से भी कम का स्टॉक बचा हुआ है।

सिसोदिया ने पत्र में कहा है, ‘‘उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी ऑक्सीजन ले कर आने वाले टैंकरों को रोक रहे हैं और उन्हें समय पर दिल्ली के अस्पतालों में पहुंचने में देरी कर रहे हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली को मिला ऑक्सीजन का कोटा बिना देरी के गंतव्य पर पहुंचना सुनिश्चित करें ताकि मरीजों की जीवन रक्षा की जा सके।’’

बुधवार रात से बृहस्पतिवार की सुबह तक शहर के कई छोटे अस्पतालों को ऑक्सीजन आपूर्ति की कमी से जूझना पड़ा, यहां तक कि बड़े अस्पतालों को भी जीवन रक्षक गैस की आपूर्ति रात को हुई है।

केन्द्र ने बृहस्पतिवार को राज्यों को निर्देश दिया कि वे चिकित्सकीय ऑक्सीजन का निर्बाध उत्पादन-आपूर्ति और उसका अंतरराज्यीय परिवहन सुनिश्चित करें। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस आदेश की अवहेलना होने पर संबंधित जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जवाबदेह होंगे।

कोविड-19 मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि के बाद कुछ राज्यों द्वारा अन्य राज्यों को चिकित्सकीय ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित किए जाने की खबरों की पृष्ठभूमि में केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कठोर आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के तहत यह आदेश जारी किया।

आदेश का उल्लंघन करने वालों को एक साल तक कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

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