शकरपुर सीवर हादसा: सीवर की सफाई करने के दौरान बीमार पड़े तीन सफाई कर्मचारियों में से एक और सफाई कर्मचारी की मौत
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: November 26, 2019 09:29 AM2019-11-26T09:29:00+5:302019-11-26T09:29:00+5:30
शकूरपुर में सीवर की सफाई करने के दौरान बीमार पड़े तीन सफाई कर्मचारियों में एक की सोमवार को अस्पताल में मौत हो गयी। पुलिस ने बताया कि गोरे लाल, रोहित, साई और अशोक एक गैस एजेंसी के पास सीवर साफ करने उतरे थे। बीमार पड़ने के बाद अशोक की मौत हो गयी थी। उन्हें पीतमपुरा में भगवान महावीर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि रोहित की हालत नाजुक थी और उन्हें सफदरजंग अस्पताल भेजा गया था जहां सोमवार को उनकी मौत हो गयी।
दो अन्य सफाई कर्मचारियों की हालत स्थिर बतायी गयी है। पीडब्ल्यूडी के एक ठेकेदार ने उन्हें सीवर की सफाई के काम में लगाया था। लाल की शिकायत पर आईपीसी की धारा 304 (लापरवाही से हुई मौत) और हाथों से मैला ढोने के रोजगार पर प्रतिबंध और उनके पुनर्वास कानून की धारा सात/नौ के तहत सुभाष प्लेस थाने में मामला दर्ज किया गया और दो लोगों-एक ठेकेदार और एक निजी सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी शिकायत में लाल ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सीवर में उतरने के लिए मजबूर किया गया।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली के शकूरपुर में शनिवार को सीवर की सफाई करने उतरे एक 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गयी थी और तीन अन्य बेहोश हो गए थे। पुलिस ने बताया था कि सफाई का काम लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) के एक अधिकारी द्वारा कराया जा रहा था। इस बीच एक सरकारी बयान में दावा किया गया कि व्यक्ति एक खुली नाली में गिरा था। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री सत्येंद्र जैन ने घटना की जाँच के आदेश दे दिए हैं।
मंत्री ने पीडब्लूडी के मुख्य अभियंता से जाँच रिपोर्ट तलब की है और मृतक सफाईकर्मी के परिवार को दस लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। पुलिस ने कहा कि मृतक अशोक समेत तीन व्यक्तियों को पीडब्लूडी ठेकेदार द्वारा एक गैस एजेंसी के समीप सीवर की सफाई करने के लिए काम पर रखा गया था। घटना के दिन सीवर में घुसने के बाद कुछ समय तक जब वे सीवर से बाहर नहीं आए तब पुलिस को इसकी सूचना दी गयी थी।
सफाईकर्मियों को पुलिस और दमकल विभाग के कर्मियों की सहायता से सीवर से बाहर निकाला गया था। पुलिस ने बताया कि तीनों व्यक्तियों का पीतमपुरा स्थित भगवान महावीर अस्पताल में इलाज चल रहा था। उन्होंने कहा था कि भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत एक मामला दर्ज कर दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।