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ओमीक्रोन: मिजोरम ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए जारी किए नए दिशानिर्देश

By भाषा | Updated: December 8, 2021 12:33 IST

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आइजोल, आठ दिसंबर कोरोना वायरस के नए स्वरूप ‘ओमीक्रोन’ के मामले कुछ राज्यों में सामने आने के मद्देनजर मिजोरम सरकार ने इससे निपटने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनके तहत मिजारेम आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए ‘रैपिड एंटीजन’ जांच करना अब अनिवार्य होगा।

एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए राज्य स्तर के विशेषज्ञ दल के सुझावों पर गौर करते हुए, मिजोरम सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

इन दिशानिर्देशों के अनुसार, मिजोरम आने से पहले पिछले 14 दिन में अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति को अनिवार्य रूप से ‘रैपिड एंटीजन’ जांच करानी होगी। इसके साथ ही उनके नमूनें आरटीपीसीआर या ट्रूनैट जांच के लिए भी भेजे जाएंगे, भले ही उनका टीकाकरण हो चुका हों या वे पहले ही आरटीपीसीआर जांच कराकर आए हों। ‘रैपिड एंटीजन’ जांच में यात्री के संक्रमित पाए जाने के बाद, उसे अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए निर्दिष्ट केन्द्र में पृथक रहना होगा या इलाज करना होगा। इसके बाद उसके नमूने जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजे जाएंगे।

दिशानिर्देशों के अनुसार, अगर कोई यात्री पृथक-वास के दौरान संक्रमित पाया गया, तो उसके सम्पर्क में आए सभी लोगों को 14 दिन पृथक रहना होगा और जांच भी करानी होगी। वहीं, अगर यात्री ‘रैपिड एंटीजन’ जांच में संक्रमित नहीं पाया गया और उसमें कोई लक्षण नहीं हो, तब भी उसे उसके क्षेत्र के उपायुक्त से अनुमति लेकर सात दिन के लिए घर पर या निर्दिष्ट केन्द्रों में पृथक रहना होगा। इसके बाद आठवें दिन उसकी आरटीपीसीआर जांच की जाएगी और जांच में संक्रमित नहीं होने की पुष्टि होने के बाद ही वे कहीं बाहर जा सकेंगे।

दिशानिर्देशों के अनुसार, ‘रैपिड एंटीजन’ जांच में संक्रमित नहीं पाए जाने के बाद भी संक्रमण के लक्षण दिखने पर यात्रियों को तुरंत आरटीपीसीआर या ट्रूनैट जांच करानी होगी। उसमें भी संक्रमित नहीं आने पर उन्हें सात दिन घर पर या निर्दिष्ट केन्द्रों में पृथक रहना होगा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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