Karnataka: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाते हुए 'उबर', 'ओला' और 'रैपिडो' की सेवा को 15 जून तक की समय सीमा के लिए बढ़ा दिया है। क्योंकि रैपिडो बाइक टैक्सी समेत बाइक टैक्सी संचालकों को न्यायालय द्वारा 2 अप्रैल को जारी आदेशों के अनुसार अपना परिचालन समाप्त करना था।
2 अप्रैल के आदेश में न्यायमूर्ति बी श्याम प्रसाद ने कर्नाटक में छह सप्ताह के भीतर सभी बाइक टैक्सी सेवाओं को बंद करने का आदेश दिया था।
उस समय न्यायालय ने साफ किया था कि जब तक राज्य नीति में बदलाव करने का निर्णय नहीं लेता और बाइक टैक्सियों को अनुमति देने के लिए नियम और दिशा-निर्देश नहीं बनाता, तब तक ऐसे वाहनों का परिचालन नहीं किया जा सकता। कर्नाटक में बाइक परिचालन बंद करने की छह सप्ताह की समय सीमा मई में समाप्त होने वाली थी।
हालांकि, रैपिडो के मालिक रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के साथ-साथ ओला और उबर (जो बाइक टैक्सी बाजार में प्रवेश करने का प्रस्ताव कर रहे थे) सहित प्रभावित बाइक टैक्सी संचालकों ने आज न्यायालय से इस समय सीमा को बढ़ाने का आग्रह किया।
कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी दलीलें रखीं।
दायर किए गए एक आवेदन में रोपेन ने बताया कि उसने इस विषय पर विभिन्न राज्य प्राधिकरणों को अभ्यावेदन भेजे हैं। इसके अलावा, राज्य ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रोपेन से मुलाकात भी की। इन बैठकों के दौरान, राज्य से बाइक टैक्सियों के संचालन को नियंत्रित करने के लिए एक नीति या दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया।
इस प्रकार, राज्य सरकार वर्तमान में राज्य में बाइक टैक्सियों के लिए एक व्यापक नीति तैयार करने की संभावना तलाश रही है, रोपेन ने प्रस्तुत किया।
आवेदन में कहा गया है कि "इस नीति में अंतिम मील की कनेक्टिविटी को बढ़ाने, यातायात की भीड़ को कम करने और सतत शहरी गतिशीलता का समर्थन करने की क्षमता है। इस संबंध में सरकार का सक्रिय दृष्टिकोण कर्नाटक को परिवहन प्रणालियों के आधुनिकीकरण में अग्रणी बना सकता है।" रोपेन ने यह भी बताया कि 2 अप्रैल के फैसले से उसके साथ पंजीकृत लगभग छह लाख बाइक टैक्सी चालकों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इन कारकों को देखते हुए, न्यायालय से अपनी पिछली समय सीमा में छह सप्ताह का विस्तार देने का आग्रह किया गया।
ओला (एएनआई टेक्नोलॉजीज) का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण कुमार ने किया। उबर का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनिवास राघवन ने किया। रैपिडो का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता निशांत ए.वी. ने किया।