बालासोर (ओडिशा), 11 फरवरी ओडिशा की एक अदालत ने बालासोर जिले के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र (आईटीआर) में जासूसी करने के जुर्म में एक फोटोग्राफर को बृहस्पतिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
अतिरिक्त जिला अदालत (एक) न्यायाधीश गिरिजा प्रसाद महापात्र ने आईटीआर में डीआरडीओ की प्रयोगशाला में फोटोग्राफर का काम करने वाले ईश्वर चंद्र बेहेरा को साजिश रचने और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई समेत विदेशी खुफिया एजेंसियों के साथ गोपनीय सूचनाएं साझा करने का दोषी ठहराया।
अदालत ने बेहेरा पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन के मुताबिक गोपनीय सूचना दूसरे देशों को भेजने के संबंध में बेहेरा के बारे में सूचना मिलने के बाद खुफिया एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ पुलिस में एक मामला दर्ज कराया गया।
एक सरकारी वकील ने बताया कि बेहेरा को भारतीय दंड संहिता की धारा 121 ए (राजद्रोह) और 120 बी (आपराधिक साजिश) तथा शासकीय गोपनीयता कानून की धारा तीन, चार, पांच के तहत दोषी करार दिया गया।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने पुष्टि की थी कि विभिन्न देशों से बेहेरा के बैंक खाते में रकम स्थानांतरित की गयी थी।
मयूरभंग जिले में कांतिपुर गांव का निवासी बेहेरा 2007 से आईटीआर में अनुबंध के आधार पर फोटोग्राफर का काम करता था। वह आईटीआर के कंट्रोल टावर के सीसीटीवी स्टेशन पर कार्यरत था।
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