डीएमके नेता कनिमोई की याचिका पर मतदाता को नोटिस, 2019 लोकसभा चुनाव से जुड़ा है मामला
By भाषा | Published: December 9, 2019 07:06 PM2019-12-09T19:06:25+5:302019-12-09T19:06:25+5:30
उच्च न्यायालय ने कनिमोई के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने से इंकार कर दिया था। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने हालांकि उच्च न्यायालय में मतदाता ए सनातन कुमार की चुनाव याचिका पर चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।
उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ द्रमुक नेता कनिमोई करुणानिधि की याचिका पर सोमवार को थूटुकुड्डी संसदीय क्षेत्र के एक मतदाता को नोटिस जारी किया।
उच्च न्यायालय ने कनिमोई के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने से इंकार कर दिया था। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने हालांकि उच्च न्यायालय में मतदाता ए सनातन कुमार की चुनाव याचिका पर चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।
पीठ ने अपने आदेश में कनिमोई की याचिका पर नोटिस जारी करने का आदेश दिया। इससे पहले, उच्च न्यायालय ने कनिमोई के निर्वाचन को चुनौती देने वाली दो चुनाव याचिकाओं को खारिज करने का इस द्रमुक नेता आग्रह अस्वीकार कर दिया था। ये याचिका एक मतदाता और भाजपा नेता ने अलग-अलग दायर की हैं।
न्यायालय ने कहा कि चुनाव याचिका को अंतिम निष्कर्ष तक जरूर ले जाना चाहिए। उच्च न्यायालय में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि कनिमोई ने चुनाव हलफनामे में अपने परिवार की संपत्ति की जानकारी देते समय अपने पति का स्थाई खाता संख्या (पैन) का उल्लेख नहीं किया है।
कनिमोई का कहना है कि उनके पति प्रवासी भारतीय हैं और वह सिंगापुर में रहते हैं। उनके पास न तो पैन कार्ड है और न ही वह भारत में आयकर का भुगतान करते हैं। कनिमोई ने इस चुनाव मे अपने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी भाजपा की तमिलिसाई सौन्दरराजन, जो इस समय तेलंगाना की राज्यपाल हैं, को पराजित किया था।