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राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस ने शुरू की 'मेरा घर है आपका घर' मुहिम, दिग्विजय सिंह ने भी दिया ऑफर, बोले- रहेंगे तो मानूंगा अपना सौभाग्य

By भाषा | Updated: March 29, 2023 11:42 IST

गुजरात में सूरत की एक अदालत ने ‘‘मोदी उपनाम’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें 23 मार्च को दोषी ठहराया तथा दो साल कारावास की सजा सुनाई थी। इसके अगले दिन 24 मार्च को उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया था।

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ठळक मुद्देराहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस ने 'मेरा घर है आपका घर' मुहिम की शुरुआत की है।इस मुहिम को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि "मेरा घर है आपका घर....रहेंगे तो मानूंगा अपना सौभाग्य।"

भोपाल: लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने के लिये नोटिस भेजे जाने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बुधवार को कहा कि गांधी उनके घर में रह सकते हैं। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राहुल गांधी को ऐसा ही ऑफक दिया था जिसमें उन्हें आपने घर में रहने की बात कही थी। 

आपको बता दें कि राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस पार्टी 'मेरा घर है आपका घर' नामक एक मुहिम चला रहा है। इस मुहिम के तहत कांग्रेस के कई नेता ट्वीट करते हुए देखे गई है। यह नहीं 'मेरा घर है आपका घर' हैशटैग से कई वीडियो भी ट्वीट किए जा रहे है। 

दिग्विजय सिंह ने क्या कहा है

इस मामले में दिग्विजय ने ट्वीट किया और कहा है कि ‘‘राहुल गांधी जी, आप जैसे उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो पूरा देश ही परिवार है और "वसुधैवकुटुम्बकम्" की यही भावना हमारे देश का मूल चरित्र है।’’ उन्होंने आगे लिखा, ‘‘राहुल जी, मेरा घर आपका घर है। मैं अपने घर में आपका स्वागत करता हूं और अपना सौभाग्य मानूंगा यदि आप मेरे घर में आकर रहेंगे।’’ 

22 अप्रैल तक बंगला खाली करने को कहा गया है

आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया था कि लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक उन्हें आवंटित सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है। राहुल गांधी को पिछले सप्ताह लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के मद्देनजर लोकसभा की आवास संबंधी समिति ने कांग्रेस नेता को राष्ट्रीय राजधानी में 12 तुगलक लेन स्थित सरकारी बंगला खाली करने के लिये नोटिस भेजा है। 

‘‘मोदी उपनाम’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर राहुल को कोर्ट से मिली है सजा

बता दें कि गुजरात में सूरत की एक अदालत ने ‘‘मोदी उपनाम’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें 23 मार्च को दोषी ठहराया तथा दो साल कारावास की सजा सुनाई थी। इसके अगले दिन 24 मार्च को उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अयोग्य ठहराये गए सदस्य को उनकी सदस्यता जाने के एक महीने के भीतर सरकारी बंगला खाली करना होता है।  

टॅग्स :दिग्विजय सिंहकांग्रेसराहुल गांधी
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