न्यायालय का दीवानी न्यायाधीश की परीक्षा में पात्रता शर्त के खिलाफ याचिका पर आंध्र सरकार को नोटिस
By भाषा | Updated: December 30, 2020 20:03 IST2020-12-30T20:03:40+5:302020-12-30T20:03:40+5:30

न्यायालय का दीवानी न्यायाधीश की परीक्षा में पात्रता शर्त के खिलाफ याचिका पर आंध्र सरकार को नोटिस
नयी दिल्ली, 30 दिसंबर उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश में दीवानी न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के वास्ते परीक्षा में शामिल होने के लिये तीन साल तक वकील के रूप में वकालत करने की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को बुधवार को नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की अवकाशकालीन पीठ ने इस परीक्षा के लिये तीन दिसंबर को जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (भर्ती) को भी नोटिस जारी किया। पीठ इस याचिका पर अब पांच जनवरी को सुनवाई करेगी।
शीर्ष अदालत आर. वेंकटेश की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें तीन दिसंबर की अधिसूचना और दीवानी न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) के पद के लिये आवेदन के वास्ते वकील के रूप में कम से कम तीन साल की वकालत के अनुभव की शर्त को चुनौती दी गयी है।
याचिका में आंध्र प्रदेश राज्य न्यायिक (सेवा और काडर) नियम, 2007 के नियम 5 (2) को चुनौती दी गयी है, जिसमें राज्य सरकार ने 28 जुलाई, 2017 को संशोधन करके दीवानी न्यायाधीश वर्ग में नियुक्ति की पात्रता के लिये वकील के रूप में तीन साल की वकालत अनिवार्य की थी।
पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘याचिकाकर्ता ने आंध्र प्रदेश राज्य न्यायिक (सेवा और काडर) नियम, 2007 के नियम 5 (2) में राज्य सरकार द्वारा 28 जुलाई, 2017 को किये गये संशोधन को भी चुनौती दी है। इस याचिका पर अवकाश के दौरान ही विचार के लिये कोई जल्दी नहीं है। इस बीच, प्रतिवादियों को नोटिस जारी किये जायें। याचिका पांच जनवरी, 2021 को सूचीबद्ध की जाये। ’’
याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ से कहा कि तीन दिसंबर की अधिसूचना के अनुसार इस पद पर सामान्य भर्ती के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। अधिसूचना के अनुसार भर्ती प्रक्रिया आंध्र प्रदेश राज्य न्यायिक (सेवा और काडर) नियम 2007 के अंतर्गत होगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के दौरान न्यायालय को सूचित किया गया कि इस अधिसूचना के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दो जनवरी है।
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