मकान के कब्जा विवाद में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को नोटिस
By भाषा | Updated: December 9, 2021 19:14 IST2021-12-09T19:14:53+5:302021-12-09T19:14:53+5:30

मकान के कब्जा विवाद में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को नोटिस
प्रयागराज, नौ दिसंबर नगर की कालिंदीपुरम आवास योजना में एक मकान के कब्जे के विवाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सोमवार को नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता और न्यायमूर्ति ओ.पी. त्रिपाठी की पीठ ने विष्णु मूर्ति त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया। पीठ ने मौर्य को इस याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अब 10 जनवरी, 2022 को आगे सुनवाई होगी।
इससे पूर्व, छह अक्टूबर, 2021 को अदालत को अवगत कराया गया था कि याचिकाकर्ता को उसके मकान नंबर जीआई 456 ईडब्लूएस, बसेरा कालिंदीपुरम आवास योजना से छह जून, 2018 को सरकारी तंत्र के हस्तक्षेप से बेदखल कर दिया गया।
याचिकाकर्ता ने अपनी इस दलील के पक्ष में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को 14 मार्च, 2018 को भेजा गया पत्र रखा जिसमें यह उल्लेखित है कि प्रतिवादी ने कुछ जांच रिपोर्ट के आधार पर उस मकान का कब्जा लेने के लिए अनुरोध किया है और एसएसपी को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।
याचिका में यह आरोप भी लगाया गया है कि याचिकाकर्ता को एक झूठे मामले में फंसाने के लिए उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। याचिका के अनुसार याचिकाकर्ता ने इस संबंध में विभिन्न अधिकारियों से शिकायत की लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।
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