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उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा: उच्च न्यायालय ने एक ही घटना के लिए दर्ज चार प्राथमिकी रद्द की

By भाषा | Updated: September 2, 2021 12:55 IST

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान लूटपाट और परिसर में आग लगाने के आरोप में दर्ज चार प्राथमिकी रद्द कर दी हैं और कहा है कि एक ही संज्ञेय अपराध के लिए दूसरी प्राथमिकी और नयी जांच नहीं हो सकती है। उच्च न्यायालय ने कहा कि एक ही घटना को लेकर पांच अलग-अलग प्राथमिकी नहीं दर्ज की जा सकती क्योंकि यह शीर्ष अदालत द्वारा प्रतिपादित कानून के विपरीत है। एक प्राथमिकी को बरकरार रखते हुए उच्च न्यायालय ने पिछले साल मार्च महीने में जाफराबाद पुलिस थाना में दर्ज चार अन्य प्राथमिकी को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, ‘‘यह नहीं कहा जा सकता कि घटनाएं अलग थीं या अपराध अलग थे। जैसा कि पहले कहा गया है, संबंधित प्राथमिकी में दायर आरोपपत्रों के अवलोकन से पता चलता है कि वे कमोबेश एक जैसे हैं और आरोपी भी वही हैं। हालांकि, अगर आरोपी के खिलाफ कोई सामग्री मिलती है तो उसे प्राथमिकी में दर्ज किया जा सकता है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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