नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशनः एक्वा लाइन पर सात सितंबर से मेट्रो परिचालन, दिशा-निर्देश जारी

By भाषा | Published: August 29, 2020 10:00 PM2020-08-29T22:00:43+5:302020-08-29T22:00:43+5:30

Unlock4 दिशानिर्देशों के अनुसार नोएडा मेट्रो 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से आम जनता के लिए एक्वा लाइन पर अपनी सेवाएं फिर से शुरू करेगा। मेट्रो पर विस्तृत SOP जारी होने के बाद आम जनता द्वारा मेट्रो के इस्तमाल पर आगे के विवरण साझा किए जाएंगे : नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन

Noida Metro Rail Corporation operation directions issued on Aqua line from September 7 | नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशनः एक्वा लाइन पर सात सितंबर से मेट्रो परिचालन, दिशा-निर्देश जारी

एनएमआरसी ने मेट्रो परिचालन बहाल करने के लिए अपनी तैयारियां पहले ही कर ली हैं। (file photo)

Highlightsप्रबंध निदेशक रितु माहेश्वरी ने बताया कि सात सितंबर से एक्वा लाइन पर नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो फिर से चलाई जाएंगी।कोविड-19 को फैलने से रोकने के सभी तरीकों का इस दौरान पालन सुनिश्चित किया जाएगा। कोरोना वायरस के कारण मार्च के अंतिम सप्ताह से एक्वा लाइन पर मेट्रो का परिचालन बंद है।

नोएडाः केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक-चार के तहत जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों के अनुसार नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) एक्वा लाइन पर सात सितंबर से मेट्रो परिचालन पुन: शुरू करेगा। एनएमआरसी की प्रबंध निदेशक रितु माहेश्वरी ने बताया कि सात सितंबर से एक्वा लाइन पर नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो फिर से चलाई जाएंगी।

उन्होंने बताया कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल व आवास तथा शहरी मामलों के मंत्रालय के दिशा- निर्देशों के अनुसार मेट्रो रेल को चलाया जाएगा और कोविड-19 को फैलने से रोकने के सभी तरीकों का इस दौरान पालन सुनिश्चित किया जाएगा। कोरोना वायरस के कारण मार्च के अंतिम सप्ताह से एक्वा लाइन पर मेट्रो का परिचालन बंद है। एनएमआरसी ने मेट्रो परिचालन बहाल करने के लिए अपनी तैयारियां पहले ही कर ली हैं।

अनलॉक 4 दिशा-निर्देश: मेट्रो ट्रेन, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक-4 के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। इन दिशा-निर्देशों के तहत मेट्रो रेल को सात सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी जबकि 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी।

स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि कक्षा नौ से 12वीं तक के छात्रों के लिए कुछ छूट दी गई है। गृह मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण निर्देश में कहा कि राज्य सरकारें केंद्र से परामर्श किए बगैर निरुद्ध क्षेत्रों के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है।

दिशा-निर्देशों के अनुसार निरुद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित स्कूलों में नौवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जाने की अनुमति दी जा सकती है। इनके अनुसार ऐसा उनके अभिभावकों की लिखित सहमति से होगा।

गृह मंत्रालय के परामर्श से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय द्वारा क्रमबद्ध तरीके से सात सितम्बर से मेट्रो रेल के परिचालन की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी।

गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक-4 के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी। दिशा-निर्देशों के अनुसार हालांकि इस तरह के कार्यक्रमों में मास्क पहनना, भौतिक दूरी का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा। 

Web Title: Noida Metro Rail Corporation operation directions issued on Aqua line from September 7

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