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2024 के चुनाव में नहीं लागू होगी 'वन नेशन वन इलेक्शन' की व्यवस्था, विधि आयोग के सूत्रों ने दी जानकारी

By रुस्तम राणा | Updated: September 29, 2023 17:02 IST

सूत्रों ने बताया कि लॉ पैनल का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की व्यवस्था लागू करना संभव नहीं होगा। 

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ठळक मुद्देसूत्र ने कहा, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की व्यवस्था लागू करना संभव नहीं होगाएक साथ चुनाव पर विधि आयोग की रिपोर्ट 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रकाशित होने की उम्मीद हैसूत्रों ने कहा कि रिपोर्ट देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन का सुझाव देगी

नई दिल्ली: विधि आयोग के सूत्रों ने शुक्रवार को इंडिया टुडे को बताया कि 2024 में एक साथ चुनाव नहीं होंगे। सूत्रों ने बताया कि लॉ पैनल का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की व्यवस्था लागू करना संभव नहीं होगा। एक साथ चुनाव पर विधि आयोग की रिपोर्ट 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रकाशित होने की उम्मीद है। विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने बुधवार को इंडिया टुडे को बताया कि रिपोर्ट में कुछ समय लगेगा क्योंकि "एक साथ चुनावों पर अभी भी कुछ काम चल रहा है"।

सूत्रों ने कहा कि रिपोर्ट देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन का सुझाव देगी। इसके अलावा, यह विशेष रूप से लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों पर ध्यान केंद्रित करेगा। दिसंबर 2022 में, 22वें विधि आयोग ने देश में एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों, भारत के चुनाव आयोग, नौकरशाहों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों सहित हितधारकों की राय जानने के लिए छह प्रश्नों का एक सेट तैयार किया। 

आयोग की रिपोर्ट 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रकाशित होने की उम्मीद है और केंद्रीय कानून मंत्रालय को सौंपी जाएगी। 2018 में, 21वें विधि आयोग ने केंद्रीय कानून मंत्रालय को अपनी मसौदा रिपोर्ट सौंपी, जहां उसने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने से सार्वजनिक धन की बचत होगी, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर बोझ कम होगा और सरकारी नीतियों का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा।

आयोग ने आगे कहा कि संविधान के मौजूदा ढांचे के तहत एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं है। इसने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन करने की भी सिफारिश की, ताकि एक कैलेंडर में पड़ने वाले सभी उपचुनाव एक साथ आयोजित किए जा सकें।

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