नयी दिल्ली: दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि कोविड-19 महामारी रोकथाम के लिए फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी या इसके हिस्सों में कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम प्रसाद की पीठ को इस बारे में जानकारी दी।
अदालत ने 26 नवंबर को पूछा था कि क्या कोविड-19 से निपटने के लिए शहर में रात में कर्फ्यू लगाया जा सकता है, जैसा कि कई अन्य राज्यों ने किया है। दिल्ली सरकार ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में बताया कि सरकार ने 31 दिसंबर तक मंजूरी दी जाने वाली गतिविधियों और प्रतिबंधित गतिविधियों के संबंध में पहले से जारी आदेशों की ही यथास्थिति बनाए रखने संबंधी आदेश जारी किए हैं।
रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘ इसलिए 31 दिसंबर तक किसी भी नई गतिविधि को मंजूरी नहीं दी जा सकती है।’’ अदालत द्वारा जारी निर्देश और सलाह वकील राकेश मल्होत्रा की राष्ट्रीय राजधानी में जांच बढ़ाने और तेजी से परिणाम देने को लेकर दायर की गई एक याचिका की सुनवाई के दौरान आई है।
दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,944 नए मामले सामने बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 5.78 लाख हो गई है। इसके अलावा 82 और रोगियों की मौत के साथ ही मृतकों की तादाद 9,342 तक पहुंच गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार कल 36,370 आरटी-पीसीआर समेत 78,949 जांचें की गईं जबकि संक्रमण की दर गिरकर पांच प्रतिशत रह गई है।
बुलेटिन में कहा गया है कि 82 और लोगों की मौत के बाद दिल्ली में मृतकों की कुल संख्या 9,342 हो गई है। बुधवार को उपचाराधीन रोगियों की संख्या 30,302 रह गई है, जो एक दिन पहले 31,769 थी। बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में संक्रमण के अब तक कुल 5,78,324 मामले सामने आ चुके हैं।