चंडीगढ़ : देशभर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को बीच पंजाब सरकार ने रविवार को आदेश जारी किया कि कोविड निगेटिव रिपोर्ट और वैकसीनेशन सर्टिफिकेट के बिना राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि 'राज्य में कोई भी बिना कोविड निगेटिव रिपोर्ट यी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के हवाई , रेल या सड़क मार्ग के माध्यम से प्रवेश नहीं कर सकता है । ' साथ ही वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सभी गैर-जरूरी दुकानें 15 मई तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं ।
जारी रहेगा कर्फ्यू
राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश में कहा गया कि नाइट कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक और सप्ताहांत कर्फ्यू शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा । साथ ही सड़क किनारे दुकान लगाने वाले विक्रेताओं का आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा ।
सभी चार पहिया वाहनों कार हो या टैक्सी को दो यात्रियों से ज्यादा बैठाने की अनुमति नहीं है । हालांकि मरीजों को अस्पताल ले जाने वाले वाहनों को छूट दी गई है ।
विवाह , दाह संस्कार में भी केवल 10 लोग शामिल हो सकते हैं । सभी बार, सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल , कोचिंग सेंटर और खेल परिसर बंद रहेंगे । वहीं रेस्तरां , कैफे , कॉफी शॉप, ढाबे और फास्ट-फूड आउटलेट से केवल रात 9 बजे तक होम डिलीवरी की जा सकती है ।
आपको बताते दें कि पंजाब में पिछले 24 घंटों में 7,327 नए मामले दर्ज किए गए हैं , वहीं 157 लोगों की मौत हो गई है और 5,244 लोग डिस्चार्ज हुए हैं । फिलहाल पंजाब में 60,108 सक्रिय मामले हैं और मृत्यु का आकड़ा 9,317 तक पहुंच चुका है ।