एल्गार परिषद और कोरेगांव भीमा हिंसा में कोई संबंध नहीं, दो आरोपियों ने अदालत को बताया

By भाषा | Published: July 26, 2021 07:04 PM2021-07-26T19:04:42+5:302021-07-26T19:04:42+5:30

No connection between Elgar Parishad and Koregaon Bhima violence, two accused told the court | एल्गार परिषद और कोरेगांव भीमा हिंसा में कोई संबंध नहीं, दो आरोपियों ने अदालत को बताया

एल्गार परिषद और कोरेगांव भीमा हिंसा में कोई संबंध नहीं, दो आरोपियों ने अदालत को बताया

मुंबई, 26 जुलाई एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में गिरफ्तार कार्यकर्ता रोना विल्सन और शोमा सेन ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि 31 दिसंबर 2017 को हुए एल्गार परिषद मामले और उसके एक दिन बाद हुई कोरेगांव भीमा हिंसा में कोई संबंध नहीं है।

उनकी वकील वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर ने उच्च न्यायालय को बताया कि कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोरेगांव भीमा हिंसा के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई जो उपद्रव व हिंसा से संबंधित है, न कि किसी आतंकी गतिविधि से।

वकीलों ने न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एन जे जमादार की पीठ को बताया कि कार्यकर्ताओं को सख्त गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपित किए जाने का कोई कानूनी आधार नहीं है।

अधिवक्ता जयसिंह ने राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण (एनआईए) द्वारा इस मामले में पेश इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की प्रमाणिकता व वैधानिक स्वीकार्यता को लेकर भी सवाल उठाए। ये साक्ष्य केंद्रीय जांच एजेंसी ने विल्सन के कंप्यूटर और मामले के अन्य आरोपियों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से बरामद करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय को विधिक साक्ष्यों से कथित छेड़छाड़ की जांच का निर्देश देना चाहिए।

पीठ विल्सन और सेन द्वारा दायर उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने यूएपीए के तहत अपने अभियोजन को चुनौती दी है और मांग की है कि उनके खिलाफ सभी आरोपों को खारिज किया जाए।

अदालत इन याचिकाओं पर चार अगस्त को अगली सुनवाई करेगी।

इसी पीठ ने एल्गार परिषद मामले में एक अन्य आरोपी सुरेंद्र गाडलिंग के वकील की तरफ से दायर अस्थायी जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा।

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Web Title: No connection between Elgar Parishad and Koregaon Bhima violence, two accused told the court

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