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जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर नया दावा, डीएफएस प्रमुख ने कहा- अग्निशमन अभियान के दौरान उनके आवास पर नहीं मिला कोई कैश

By रुस्तम राणा | Updated: March 21, 2025 20:46 IST

डीएफएस प्रमुख ने कहा, "आग बुझाने के तुरंत बाद, हमने पुलिस को आग की घटना के बारे में सूचित किया। इसके बाद, दमकल विभाग के कर्मियों की एक टीम मौके से चली गई। हमारे दमकलकर्मियों को आग बुझाने के अभियान के दौरान कोई नकदी नहीं मिली।"

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ठळक मुद्देदिल्ली अग्निशमन सेवा के प्रमुख अतुल गर्ग ने कहा- अभियान के दौरान दमकलकर्मियों को कोई नकदी नहीं मिलीडीएफएस प्रमुख ने कहा, आग बुझाने के तुरंत बाद, हमने पुलिस को आग की घटना के बारे में सूचित किया

नई दिल्ली: दिल्ली अग्निशमन सेवा के प्रमुख अतुल गर्ग ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास पर आग बुझाने के अभियान के दौरान दमकलकर्मियों को कोई नकदी नहीं मिली। गर्ग ने कहा कि नियंत्रण कक्ष को 14 मार्च को रात 11.35 बजे वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित आवास पर आग लगने की सूचना मिली और दो दमकल गाड़ियों को तुरंत मौके पर भेजा गया। 

दमकल गाड़ियां रात 11.43 बजे मौके पर पहुंचीं। गर्ग ने कहा कि आग स्टेशनरी और घरेलू सामान से भरे एक स्टोर रूम में लगी थी। आग पर काबू पाने में 15 मिनट लगे। कोई हताहत नहीं हुआ। डीएफएस प्रमुख ने कहा, "आग बुझाने के तुरंत बाद, हमने पुलिस को आग की घटना के बारे में सूचित किया। इसके बाद, दमकल विभाग के कर्मियों की एक टीम मौके से चली गई। हमारे दमकलकर्मियों को आग बुझाने के अभियान के दौरान कोई नकदी नहीं मिली।"

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने वर्मा के खिलाफ़ शुरुआती जांच शुरू की, जिनके सरकारी आवास से कथित तौर पर आग की घटना के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। कथित तौर पर इसने उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की भी मांग की।

कौन हैं दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा?

राष्ट्रीय राजधानी में अपने आधिकारिक आवास से कथित तौर पर भारी मात्रा में नकदी मिलने पर विवादों में घिरे न्यायमूर्ति वर्मा को अक्टूबर 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। कथित तौर पर यह नकदी आवास में लगी भीषण आग के बाद मिली थी।

56 वर्षीय न्यायाधीश, जो 1992 में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए थे, को 13 अक्टूबर, 2014 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और उन्होंने 1 फरवरी, 2016 को उस न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी।

जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति वर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, न्यायाधीश ने शुक्रवार को अपना न्यायालय नहीं खोला।

न्यायमूर्ति वर्मा का जन्म 6 जनवरी, 1969 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से बी.कॉम (ऑनर्स) की पढ़ाई की और मध्य प्रदेश के रीवा विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की। ​​इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में, उन्होंने कॉरपोरेट कानूनों, कराधान और कानून की संबद्ध शाखाओं के अलावा संवैधानिक, श्रम और औद्योगिक कानूनों के मामलों का अभ्यास किया।

वे 2006 से अपनी पदोन्नति तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विशेष वकील भी रहे, इसके अलावा 2012 से अगस्त 2013 तक उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य स्थायी वकील रहे, जब उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया।

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