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NIA कोर्ट ने खारिज की याचिका, प्रज्ञा ठाकुर के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं, साध्वी ने कहा- 'धर्म' हमेशा ही जीतता है

By पल्लवी कुमारी | Updated: April 24, 2019 19:39 IST

29 सितम्बर, 2008 को मालेगांव में हुये बम धमाकों के मामले में प्रज्ञा आरोपी हैं और तकरीबन नौ साल जेल में रहीं हैं। इस बहुचर्चित मामले में वह इन दिनों जमानत पर चल रही हैं।

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ठळक मुद्दे मालेगांव धमाकों में आरोपी प्रज्ञा की उम्मीदवारी के खिलाफ चुनाव आयोग में भी शिकायत की गई है। भोपाल सीट पर प्रज्ञा ठाकुर का मुख्य मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से है।

भारतीय जनता पार्टी की भोपाल सीट से उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कोर्ट ने कहा है कि वह साध्वी प्रज्ञा को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती। एनआईए कोर्ट के फैसले पर साध्वी प्रज्ञा ने कहा है कि कांग्रेस उनके खिलाफ लगातार साजिश रच रही है। लेकिन कांग्रेस कितनी भी प्लानिंग करे हम चुनाव जरूर जीत जाएंगे। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि कांग्रेस की साजिश का कोई फायदा नहीं होना है क्योंकि सच और धर्म हमेशा ही जीतता है। 

साध्वी प्रज्ञा की सेहत को ठीक बताते हुए कोर्ट से उनके लड़ने पर बैन लगाने की मांग की गई थी। एनआईए कोर्ट में प्रज्ञा ठाकुर के चुनाव लड़ने पर बैन लगाने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता वकील ने कहा, 'वह खराब स्वास्थ्य को आधार बनाकर कोर्ट की कार्यवाही में शामिल नहीं हो रही हैं लेकिन वह चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं, जिसे देखकर लगता है कि वह बीमार नहीं हैं।'

एनआईए कोर्ट ने कहा, 'वर्तमान चुनाव में इस अदालत के पास किसी को चुनाव लड़ने से रोकने की वैधानिक शक्तियां नहीं हैं। यह चुनाव अधिकारियों पर है कि वे इस बारे में फैसला करें। यह कोर्ट आरोपी नंबर 1 (प्रज्ञा ठाकुर) को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती। इस संबंध में याचिका खारिज की जाती है। मालेगांव धमाकों में आरोपी प्रज्ञा की उम्मीदवारी के खिलाफ चुनाव आयोग में भी शिकायत की गई है। 

भोपाल सीट पर प्रज्ञा ठाकुर का मुख्य मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से है। 29 सितम्बर, 2008 को मालेगांव में हुये बम धमाकों के मामले में प्रज्ञा आरोपी हैं और तकरीबन नौ साल जेल में रहीं हैं। इस बहुचर्चित मामले में वह इन दिनों जमानत पर चल रही हैं।

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