एनआईए अदालत ने जमीयत-ए-अहलेहदीथ जम्मू कश्मीर प्रमुख की हत्या के सभी आरोपियों को बरी किया
By भाषा | Updated: December 11, 2020 20:54 IST2020-12-11T20:54:15+5:302020-12-11T20:54:15+5:30

एनआईए अदालत ने जमीयत-ए-अहलेहदीथ जम्मू कश्मीर प्रमुख की हत्या के सभी आरोपियों को बरी किया
श्रीनगर, 11 दिसंबर एनआईए की एक अदालत ने 2011 में शहर के मैसूमा इलाके में एक मस्जिद के बाहर कम तीव्रता के धमाके में ‘जमीयत-ए-अहलेहदीथ जम्मू कश्मीर’ के प्रमुख शौकत अहमद शाह की हत्या के मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण कानून के तहत निर्दिष्ट अदालत के न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को 156 पन्ने के आदेश में शाह की हत्या के सभी आरोपियों को आरोपों से बरी कर दिया।
आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन उन परिस्थितियों को साबित करने में नाकाम रहा जिसके तहत माना गया कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश कर शाह की हत्या की होगी। अदालत ने मामले में जांच अधिकारी से पूछताछ नहीं कर पाने के लिए अभियोजन के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की।
अभियोजन द्वारा दाखिल आरोपपत्र को खारिज करते हुए अदालत ने छह आरोपियों को बरी कर दिया।
अदालत ने कहा, ‘‘चूंकि आरोपी नंबर सात और आठ पर सीआरपीसी की धारा 512 के तहत मुकदमा चलाया गया इसलिए उनकी फाइलों को रिकॉर्ड में रखने और आरोपी नंबर सात और आठ की गिरफ्तारी की स्थिति में उसे अदालत के सामने रखने का निर्देश दिया जाता है।’’
मैसूमा में आठ अप्रैल 2011 को एक मस्जिद के बाहर धमाके में शाह की हत्या के आरोपियों में आतंकी कमांडर मोहम्मद अब्दुल्ला उनी और पीओके के जेहाद काउंसिल का महासचिव फयाज अहमद भी शामिल है। उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 512 के तहत मुकदमा चलाया गया।
आरोपियों में से एक -अब्दुल गनी डार की इस साल फरवरी में एक मस्जिद के भीतर हत्या कर दी गयी थी।
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