एनजीटी ने उत्तराखंड में अनियंत्रित निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की
By भाषा | Published: November 4, 2020 07:12 PM2020-11-04T19:12:34+5:302020-11-04T19:12:34+5:30
नयी दिल्ली, चार नवंबर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मास्टर प्लान और पर्यटन विकास योजना तैयार होने तक उत्तराखंड में अनियंत्रित विकास गतिविधियों, नये और पुराने होटलों तथा गेस्ट हाउस के निर्माण पर रोक लगाने का अनुरोध करते वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है।
अधिकरण के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिका दायर करने वाले ने किसी भी प्रतिष्ठान को पक्षकार बनाए बगैर मामले में जांच करने का अनुरोध किया है।
पीठ ने कहा, ‘‘अस्पष्ट और ढेर सारे निर्देश देने का अनुरोध किया गया है, जिसमें किसी भी ले-आउट योजना को मंजूरी नहीं देना, सभी होटलों, रिसॉर्ट और वाणिज्यिक आवासीय भवनों को बंद करने का नोटिस जारी करना भी शामिल था।’’
पीठ ने कहा कि याचिका में जैसे निर्देश देने का अनुरोध किया गया था, राष्ट्रीय हरित अधिकरण नियम, 2011 के तहत उनकी अनुमति नहीं है।
पीठ ने इसके साथ ही याचिका को खारिज कर दिया।