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दिल्लीः सरकारी बंगले पर 'अनधिकृत' कब्जा बनाए रखने पर सीएम भगवंत मान के खिलाफ होगी बेदखली की कार्रवाई, जानें पूरा मामला

By आजाद खान | Updated: May 27, 2022 11:40 IST

आपको बता दें कि भगवंत मान ने इसी साल मार्च में संगरूर के सांसद पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन इसके बाद भी भगवंत मान ने अपना सरकारी बंगला खाली नहीं किया था।

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ठळक मुद्देलोकसभा सचिवालय ने सीएम भगवंत मान के आवास को खाली करने की बात कही है। भगवंत मान ने 14 अप्रैल के बाद से अपना बंगला खाली नहीं किया है। ऐसे में उन पर सरकारी बंगले पर 'अनधिकृत' कब्जे को लेकर बेदखली की कार्यवाही शुरू हो रही है।

अमृतसर:पंजाब के सीएम और आम आदमी पार्टी (AAP) नेता भगवंत मान पर सरकारी बंगले पर 'अनधिकृत' कब्जे को लेकर बेदखली की कार्यवाही शुरू करने को कहा गया है। यह आदेश लोकसभा सचिवालय ने दिया है। आपको बता दें कि जब भगवंत मान ने सांसद का पद संभाला था तब उन्हें दिल्ली में सरकारी आवास दिया गया था। लेकिन उनके पंजाब के सीएम बनने के बाद भी वे अभी तक उस निवास को खाली नहीं किए थे। यह आदेश इसे खाली कराने को लेकर दिया गया है। 

क्या है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, भगवंत मान ने इसी साल मार्च में संगरूर के सांसद पद से इस्तीफा दिया था और पंजाब के सीएम पद को संभाला था। लेकिन अपने सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद भी भगवंत मान ने अपना सरकारी बंगला खाली नहीं किया था। तब से लेकर अब तक वह सरकारी निवास भगवंत मान के पास ही है।

इस पर लोकसभा सचिवालय ने 17वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में सचिवालय ने कहा मान की बंगले को खाली कराने की प्रक्रिया शुरु की जाए। आपको बता दें कि मान को केंद्र सरकार ने डुप्लेक्स नंबर 33, नॉर्थ एवेन्यू आवंटित किया गया था जिसे 14 अप्रैल को निरस्त कर दिया गया था। इसके साथ लोकसभा सचिवालय ने सम्पदा अधिकारी से कहा है कि वे सीएम मान को बंगले से बेदखल करने की कार्रवाई शुरू कर दें। हालांकि इस पर अभी तक सीएम भगवंत की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। 

सांसद और मंत्रियों को मिलते है आवास

आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों, सांसदों, न्यायाधीशों और गणमान्य व्यक्तियों को पद संभालने के बाद उन्हें दिल्ली में आवास दिया जाता है। इस आवास को उन्हें खाली करना पड़ता है जब उनकी सर्विस खत्म हो जाती है या समय से पहले उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। इस संबंध में केंद्र सरकार उस व्यक्ति को नोटिस देता है और आवास खाली करने को बोलता है। वहीं इस नोटिस का जवाब तीन दिन के अंदर देना होता है। 

टॅग्स :भगवंत मानपंजाबCentral and State GovernmentAam Aadmi Party
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