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NEET UG 2024: "सामूहिक कदाचार का कोई संकेत नहीं": केंद्र ने दाखिल किया हलफनामा, क्या सुप्रीम कोर्ट दोबारा परीक्षा का आदेश देगा?

By मनाली रस्तोगी | Updated: July 11, 2024 09:19 IST

NEET UG 2024: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा-अंडरग्रेजुएट (नीट-यूजी) 2024 में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के संबंध में याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए तैयार है। वहीं, केंद्र सरकार ने बुधवार को दोबारा परीक्षा कराने की मांग का कड़ा विरोध करते हुए कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल किया।

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ठळक मुद्देकथित तौर पर 40 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। 5 मई को आयोजित नीट-यूजी 2024 परीक्षा पेपर लीक और कुछ छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने को लेकर विवादों में रही थी। एनटीए ने यह भी उल्लेख किया कि वह गुरुवार को कार्यवाही के दौरान आईआईटी-मद्रास की रिपोर्ट पर भरोसा करेगा।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा-अंडरग्रेजुएट (नीट-यूजी) 2024 में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के संबंध में याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए तैयार है। वहीं, केंद्र सरकार ने बुधवार को दोबारा परीक्षा कराने की मांग का कड़ा विरोध करते हुए कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल किया।

हलफनामे में यह भी दावा किया गया कि आईआईटी-मद्रास की एक व्यापक रिपोर्ट कुछ चुनिंदा केंद्रों पर व्यापक कदाचार या उम्मीदवारों को अवैध लाभ के आरोपों का खंडन करती है। कथित तौर पर 40 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। 

पिछली सुनवाई में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कई याचिकाओं पर सुनवाई की और मामले को 11 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित एनईईटी-यूजी, देशभर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा है। 

5 मई को आयोजित नीट-यूजी 2024 परीक्षा पेपर लीक और कुछ छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने को लेकर विवादों में रही थी। 

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान एनटीए को यह खुलासा करने का आदेश दिया कि प्रश्न पत्र कब लीक हुआ, पेपर कैसे लीक हुए और पेपर लीक होने की घटना और 5 मई में एनईईटी-यूजी परीक्षा के वास्तविक आयोजन के बीच की समय अवधि क्या थी।

शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को अपने कार्यों का विवरण देते हुए हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया और एनईईटी-यूजी परीक्षा के संबंध में सीबीआई से स्थिति रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने परीक्षा में समझौते की बात भी मानी।

पीठ ने कहा, "यह तथ्य संदेह से परे है कि परीक्षा की शुचिता से समझौता किया गया है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि रिसाव हुआ है, और रिसाव की प्रकृति कुछ ऐसी है जिसे हम निर्धारित कर रहे हैं। यदि यह व्यापक नहीं है तो कोई रद्दीकरण नहीं है। लेकिन इससे पहले कि हम दोबारा परीक्षा का आदेश दें, हमें लीक की सीमा के प्रति सचेत रहना चाहिए क्योंकि हम 23 लाख छात्रों से निपट रहे हैं।"

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और एनटीए का हलफनामा

केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि न तो बड़े पैमाने पर कदाचार का कोई संकेत था और न ही उम्मीदवारों के किसी स्थानीय समूह को लाभ पहुंचाया गया, जिससे नीट-यूजी 2024 में असामान्य स्कोर आया। इ

सने एनईईटी यूजी परिणामों में आईआईटी-मद्रास द्वारा किए गए डेटा विश्लेषण का हवाला दिया और कहा कि अंक वितरण घंटी के आकार के वक्र का अनुसरण करता है जो किसी भी बड़े पैमाने की परीक्षा में देखा जाता है जो कोई असामान्यता नहीं दर्शाता है। केंद्र सरकार के हलफनामे में परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करने और किसी भी तरह की गड़बड़ी को दूर करने के लिए उठाए गए कदम भी शामिल हैं।

इस बीच एनटीए ने शीर्ष अदालत में एक हलफनामा भी दायर किया, जिसमें कहा गया कि अब तक केवल 47 उम्मीदवारों पर पेपर लीक और ओएमआर शीट से संबंधित अनियमितताओं में शामिल होने का संदेह है। इसमें कहा गया है कि वे परीक्षा के संचालन के तरीके को ओएमआर (पेन और पेपर) से बदलकर ऑनलाइन परीक्षण करने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं।

एनटीए ने यह भी उल्लेख किया कि वह गुरुवार को कार्यवाही के दौरान आईआईटी-मद्रास की रिपोर्ट पर भरोसा करेगा।

नीट-यूजी 2024 अनियमितताओं में आठ गिरफ्तार

कथित पेपर लीक मामले में सीबीआई ने मंगलवार को पटना से दो और लोगों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों के अनुसार, नीट-यूजी अभ्यर्थी सनी कुमार को नालंदा से गिरफ्तार किया गया, जबकि एक अन्य अभ्यर्थी के पिता रंजीत कुमार को गया से गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसी ने मामले में अब तक बिहार और झारखंड से कुल आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।

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