एनडीएमए ने कोविड-19 से जान गंवाने वालों के परिजन को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की सिफारिश की

By भाषा | Updated: September 22, 2021 19:07 IST2021-09-22T19:07:05+5:302021-09-22T19:07:05+5:30

NDMA recommends ex-gratia of Rs 50,000 to the next of kin of those who lost their lives due to Kovid-19 | एनडीएमए ने कोविड-19 से जान गंवाने वालों के परिजन को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की सिफारिश की

एनडीएमए ने कोविड-19 से जान गंवाने वालों के परिजन को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की सिफारिश की

नयी दिल्ली, 22 सितंबर केंद्र सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने कोविड-19 से जान गंवा चुके लोगों को परिजन को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की सिफारिश की है।

केंद्र ने कहा कि कोविड-19 राहत कार्य में शामिल रहने या महामारी से निपटने के लिए तैयारियों से जुड़ी गतिविधियों में शामिल रहने के चलते संक्रमण से जान गंवाने वालों के परिजन को भी अनुग्रह राशि दी जाएगी।

सरकार ने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक, कोविड-19 से मौत होने की बात प्रमाणित होने पर अनुग्रह राशि दी जाएगी।

केंद्र ने कहा कि अनुग्रह राशि राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) से राज्यों द्वारा मुहैया की जाएगी।

गौरतलब है कि तीन सितंबर को शीर्ष न्यायालय ने कोविड-19 से जान गंवा चुके लोगों के परिवारों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिशानिर्देश तय करने में देरी होने को लेकर नाखुशी प्रकट की थी।

न्यायालय ने 30 जून को अपने फैसले में एनडीएमए को छह हफ्तों के अंदर अनुग्रह राशि के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करने का निर्देश दिया था।

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Web Title: NDMA recommends ex-gratia of Rs 50,000 to the next of kin of those who lost their lives due to Kovid-19

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