दिल्ली में एनसीटी सरकार (संशोधन) अधिनियम हुआ प्रभावी, अब दिल्ली सरकार मतलब उप राज्यपाल

By भाषा | Published: April 28, 2021 10:04 AM2021-04-28T10:04:30+5:302021-04-28T10:04:30+5:30

NCT Government (Amendment) Act came into effect in Delhi, now Delhi Government means Deputy Governor | दिल्ली में एनसीटी सरकार (संशोधन) अधिनियम हुआ प्रभावी, अब दिल्ली सरकार मतलब उप राज्यपाल

दिल्ली में एनसीटी सरकार (संशोधन) अधिनियम हुआ प्रभावी, अब दिल्ली सरकार मतलब उप राज्यपाल

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 को लागू कर दिया गया है जिसमें शहर की चुनी हुई सरकार के ऊपर उपराज्यपाल को प्रधानता दी गई है।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अधिनयम के प्रावधान 27 अप्रैल से लागू हो गए हैं।

नए कानून के मुताबिक , दिल्ली सरकार का मतलब ‘उपराज्यपाल’ होगा और दिल्ली की सरकार को अब कोई भी कार्यकारी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी।

गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन के हस्ताक्षर के साथ जारी अधिसूचना में कहा गया, ‘‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 15) की धारा एक की उपधारा -2 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 27 अप्रैल 2021 से अधिनियम के प्रावधानों को लागू करती है।’’

उल्लेखनीय है कि संसद ने इस कानून को पिछले महीने पारित किया था। लोकसभा ने 22 मार्च को और राज्य सभा ने 24 मार्च- को इसको मंजूरी दी थी।

जब इस विधेयक को संसद ने पारित किया था तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे ‘‘भारतीय लोकतंत्र के लिए दुखद दिन’ करार दिया था।

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Web Title: NCT Government (Amendment) Act came into effect in Delhi, now Delhi Government means Deputy Governor

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