National Herald case: ईडी ने सोनिया, राहुल गांधी से जुड़ी संपत्तियों पर कब्ज़ा करना शुरू किया

By रुस्तम राणा | Updated: April 12, 2025 16:20 IST2025-04-12T16:20:03+5:302025-04-12T16:20:03+5:30

मुंबई और लखनऊ में संपत्ति रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किए, जहां एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की संपत्तियां स्थित हैं, जिसे यंग इंडियन लिमिटेड (वाईआईएल) द्वारा अधिग्रहित किया गया है, जो सोनिया और राहुल गांधी के स्वामित्व वाली एक कंपनी है।

National Herald case: ED begins possession of assets linked to Sonia, Rahul Gandhi | National Herald case: ईडी ने सोनिया, राहुल गांधी से जुड़ी संपत्तियों पर कब्ज़ा करना शुरू किया

National Herald case: ईडी ने सोनिया, राहुल गांधी से जुड़ी संपत्तियों पर कब्ज़ा करना शुरू किया

Highlightsकेंद्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में संपत्ति रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किएजहां एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की संपत्तियां स्थित हैंजिसे यंग इंडियन लिमिटेड (वाईआईएल) द्वारा अधिग्रहित किया गया है

National Herald case: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़ी संपत्तियों को कब्जे में लेने की कार्यवाही शुरू कर दी है। 11 अप्रैल को, केंद्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में संपत्ति रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किए, जहां एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की संपत्तियां स्थित हैं, जिसे यंग इंडियन लिमिटेड (वाईआईएल) द्वारा अधिग्रहित किया गया है, जो सोनिया और राहुल गांधी के स्वामित्व वाली एक कंपनी है।

यह मामला एजेएल के अधिग्रहण से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग के आरोपों से जुड़ा है, जो कभी नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करता था। शुरुआती शिकायत दर्ज कराने वाले भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि यंग इंडियन ने 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों पर नियंत्रण पाने के लिए एजेएल की संपत्तियों को "दुर्भावनापूर्ण तरीके" से अपने कब्जे में ले लिया।

ईडी के अनुसार, यह कुर्की जांच के बाद की गई है, जिसमें एजेएल की संपत्तियों से जुड़े 988 करोड़ रुपये के अपराध की आय के कथित शोधन का पता चला है। हाल ही में एक न्यायाधिकरण द्वारा संपत्तियों की पहले की अनंतिम कुर्की की पुष्टि के बाद कार्यवाही शुरू की गई थी। नवंबर 2023 में, ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में 661 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों के साथ-साथ 90.2 करोड़ रुपये मूल्य के एजेएल शेयरों को अनंतिम रूप से कुर्क किया था। इस कुर्की की पुष्टि 10 अप्रैल को की गई थी।

मुंबई के हेराल्ड हाउस में तीन मंजिलों पर वर्तमान में रहने वाले जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स को एक अलग नोटिस जारी किया गया है। कंपनी को भविष्य के सभी किराए के भुगतान सीधे ईडी के पास जमा करने का निर्देश दिया गया है। एजेंसी का आरोप है कि कांग्रेस नेतृत्व से जुड़े एक जटिल राजनीतिक-वित्तीय गठजोड़ के जरिए संपत्ति को अवैध रूप से हासिल किया गया और उसका शोधन किया गया। 

ईडी की जांच, जो औपचारिक रूप से 2021 में शुरू हुई, सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा 2014 में दिल्ली की एक अदालत में दायर एक निजी आपराधिक शिकायत से उपजी है। शिकायत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं पर यंग इंडियन के जरिए 50 लाख रुपये की मामूली राशि में एजेएल की संपत्तियों - जिनकी अनुमानित कीमत 2,000 करोड़ रुपये से अधिक है - को धोखाधड़ी से अपने कब्जे में लेने का आरोप लगाया गया है।

कानूनी चुनौतियों के बावजूद, दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने जांच को आगे बढ़ने की अनुमति दी। जांच के दौरान, ईडी ने कई स्थानों पर तलाशी और जब्ती की और वित्तीय अनियमितताओं की अतिरिक्त परतों की ओर इशारा करने वाले दस्तावेजों को उजागर करने का दावा किया। 

एजेंसी के अनुसार, एजेएल-यंग इंडियन नेटवर्क का कथित तौर पर फर्जी दान, 38 करोड़ रुपये के अग्रिम किराए और विज्ञापनों के माध्यम से 29 करोड़ रुपये के अवैध धन को उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि नवीनतम कदम का उद्देश्य दागी संपत्तियों के निरंतर आनंद, उपयोग और आगे के निर्माण को रोकना है।

Web Title: National Herald case: ED begins possession of assets linked to Sonia, Rahul Gandhi

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