क्रूज पर मादक पदार्थ : आरोपी की गवाही के अलावा उसके खिलाफ और कोई साक्ष्य नहीं

By भाषा | Updated: November 27, 2021 21:57 IST2021-11-27T21:57:05+5:302021-11-27T21:57:05+5:30

Narcotics on cruise: No evidence against the accused except the testimony of him | क्रूज पर मादक पदार्थ : आरोपी की गवाही के अलावा उसके खिलाफ और कोई साक्ष्य नहीं

क्रूज पर मादक पदार्थ : आरोपी की गवाही के अलावा उसके खिलाफ और कोई साक्ष्य नहीं

मुंबई, 27 नवंबर क्रूज से मादक पदार्थ बरामद होने के मामले में एक आरोपी को जमानत देते हुए विशेष अदालत ने कहा कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि आरोपी तस्कर है और उसने सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट को मादक पदार्थ उपलब्ध कराए थे।

शनिवार को उपलब्ध हुए विस्तृत आदेश में अदालत ने कहा कि वह नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की दलीलें स्वीकार नहीं कर सकता है कि आरोपी शिवराज हरिजन मादक पदार्थ तस्कर है और उसने मर्चेंट को मादक पदार्थ उपलब्ध कराए।

एनसीबी ने तीन अक्टूबर को एक क्रूज पर छापा मारा और वहां से कथित रूप से मादक पदार्थों की बरामदगी के बाद अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान, मर्चेंट और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था।

उच्च न्यायालय ने 28 अक्टूबर को मर्चेंट और आर्यन खान को जमानत दे दी थी।

एनडीपीएस कानून से जुड़े मामलों के विशेष न्यायाधीश वी. वी. पाटिल ने 22 नवंबर को हरिजन को भी जमानत दे दी।

आदेश के अनुसार, ‘‘एनडीपीएस कानून के प्रावधान 67 के तहत दर्ज आरोपी के बयान के अलावा पहली नजर में और कोई साक्ष्य नहीं है जो बता सके कि आवेदक मादक पदार्थों का आपूर्तिकर्ता है।

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Web Title: Narcotics on cruise: No evidence against the accused except the testimony of him

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