कोलकाता, 28 जून पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कानून मंत्री मलय घटक और राज्य सरकार ने नारद स्टिंग टेप मामले को स्थानांतरित करने के सीबीआई के अनुरोध वाली याचिका के संबंध में हलफनामा दाखिल करने के लिए सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में नए आवेदन दाखिल किए। यह आवेदन उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार दाखिल किए गए हैं।
राज्य सरकार, मुख्यमंत्री और कानून मंत्री के जवाबी हलफनामे लेने से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के नौ जून के आदेश को उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया था। इसके साथ ही 25 जून को उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की पीठ को मामले को स्थानांतरित करने की सीबीआई की याचिका पर फैसला करने से पहले उनकी याचिकाओं पर नए सिरे से विचार करने को कहा था।
जांच एजेंसी ने नारद मामले को यहां की विशेष सीबीआई अदालत से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। नारद स्टिंग टेप मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होनी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।
उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार, मुख्यमंत्री और कानून मंत्री ने सोमवार को हलफनामा दाखिल करने के लिए नए आवेदन दायर किए।जांच एजेंसी ने नारद मामले को सीबीआई की विशेष अदालत से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के अपने अनुरोध में मुख्यमंत्री और कानून मंत्री को भी पक्ष बनाया है।
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