मानव अंगों के प्रत्यारोपण का विनियमन संबंधी प्रस्ताव नगालैंड विधानसभा से पारित

By भाषा | Published: November 26, 2021 07:52 PM2021-11-26T19:52:35+5:302021-11-26T19:52:35+5:30

Nagaland Assembly passed resolution regulating transplantation of human organs | मानव अंगों के प्रत्यारोपण का विनियमन संबंधी प्रस्ताव नगालैंड विधानसभा से पारित

मानव अंगों के प्रत्यारोपण का विनियमन संबंधी प्रस्ताव नगालैंड विधानसभा से पारित

कोहिमा, 26 नवंबर नगालैंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को मानव अंगों के प्रत्यारोपण के विनियमन के लिए एक सरकारी प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एस पांगन्यू फोम ने बृहस्पतिवार को प्रस्ताव पेश करते हुए कहा था कि मानव अंग प्रत्यारोपण कानून, 1994 और मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम (संशोधन) 2011 को राज्य में लागू किया जाना चाहिए क्योंकि नगालैंड में मानव अंगों के प्रत्यारोपण के नियमन के लिए इसकी आवश्यकता है।

ध्वनि मत से मंजूर सरकारी प्रस्ताव में कहा गया है कि संसद ने चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए मानव अंगों को हटाने, भंडारण और प्रत्यारोपण के नियमन और मानव अंगों के वाणिज्यिक लेनदेन पर काबू के लिए 1994 का कानून बनाया था।

संसद द्वारा वर्ष 2011 में बनाया गया कानून जरूरतमंद मरीजों के लिए अंग प्रत्यारोपण की सुविधा प्रदान करते हुए मानव अंगों के वाणिज्यिक व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए था।

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Web Title: Nagaland Assembly passed resolution regulating transplantation of human organs

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