मुजफ्फरनगरः उत्तर प्रदेश में शामली जिले पिता ने अपने दो माह के बच्चे को मार डाला। बाप ने शराब पी रखी थी।
उत्तर प्रदेश में शामली जिले के एक गांव में दो माह के एक नवजात शिशु पर शराब के नशे में उसके पिता ने कथित तौर पर डंडे से वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बच्चा अपनी मां रेणु की गोद में था, तभी उसके पिता देवेंदर ने उस पर वार किया।
जिले के थाना भवन पुलिस थाना प्रभारी प्रभाकर कंतुरा ने बताया कि यह घटना कदेरघर गांव में बुधवार शाम हुई। थाना प्रभारी के मुताबिक घटना के सिलसिले में बच्चे के पिता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत एक मामला दर्ज किया गया है।
उन्होंने बताया कि आरोपी फरार है। घटना के बारे में रेणु ने एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि शराब की लत के बारे में सवाल करने पर उसके पति ने उसे डंडे से पीटा। शिकायत के मुताबिक जब आरोपी ने रेणु को पीटना शुरू किया, तब दंपति के दो माह के लड़के को चोट लगी, जो उस वक्त अपनी मां की गोद में था। चोट के चलते बाद में बच्चे की मौत हो गई।
नवजात बच्ची को पानी की टंकी में डुबो कर मारने के आरोप में मां गिरफ्तार
महाराष्ट्र के पालघर जिले में वसई के पुंजू आइलैंड स्थित अपने घर में अपनी नवजात बच्ची को पानी की टंकी में डुबोने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। वसई थाने के प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने 28 वर्षीय निर्मला मैतेर को भारतीय दंड संहिता की हत्या और अन्य धाराओं में गिरफ्तार किया है। उसपर आरोप है कि उसने अपनी जुड़वां दो बच्चियों में से एक को पानी की टंकी में डुबो दिया।
अधिकारी ने बताया कि आरोपी महिला ने करीब डेढ़ महीने पहले जुड़वां बच्चियों को जन्म दिया था और लड़के को जन्म नहीं देने की वजह से उसके ससुराल वाले उसे ताने मार रहे थे। उन्होंने बताया कि इससे क्रोधित होकर महिला ने अपनी एक बच्ची को घर की पानी टंकी में डुबो दिया। अधिकारी ने बताया कि एक बच्ची के गायब होने पर परिवार ने पुलिस को सूचित किया और नवजात का शव पानी की टंकी में मिला। उन्होंने बताया कि जांच के बाद, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
महाराष्ट्र: बुजुर्ग पिता की हत्या करने के दोषी को उमकैद
महाराष्ट्र की एक जिला अदालत ने बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी तालुका में एक व्यक्ति को अपने बुजुर्ग पिता की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर एम जोशी ने सुरेश धर्म धिंडा को भादसं की धारा 302 (हत्या) और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी ठहराया और उस पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अपर लोक अभियोजक उज्जवला मोहोलकर ने अदालत को बताया कि आरोपी ने 17 दिसंबर 2017 को झगड़े के बाद अपने पिता धर्म शंकर धिंडा (70) पर छेनी से हमला किया था। उन्होंने कहा कि पिता-पुत्र खेत के काम को लेकर अक्सर झगड़ा करते थे।
घटनास्थल से भागे आरोपी को पुलिस ने जनवरी 2018 में गिरफ्तार किया था। आरोपी की मां, भाई के बयानों और सबूतों की जांच के बाद न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ आरोपों को सफलतापूर्वक साबित किया है।
(इनपुट एजेंसी)