नई दिल्ली: रेल मंत्रालय ने रेलवे परिसर या ट्रेन में यात्रा के दौरान मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना लगाए जाने के नियम को और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। रेल मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई। रेल मंत्रालय ने कहा कि ये नियम अभी 6 महीने या अगला निर्देश आने तक जारी रहेंगे।
दरअसल कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद लागू हुए इस नियम के तहत रेलवे परिसर में या ट्रेनों मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। रेलवे ने इसी साल अप्रैल में भारत में कोरोना के बढते मामलों को देखते हुए मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना लगाने का नियम जारी किया था।
रेलवे ने क्या कहा था आदेश में?
रेलवे द्वारा अप्रैल में जारी आदेश में कहा गया था, ‘कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी विशिष्ट दिशानिर्देशों में मास्क पहनना शामिल है। ’
इसमें कहा गया है कि मास्क के अनिवार्य उपयोग और जुर्माने को अब भारतीय रेलवे (रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए दंड) नियम, 2012 के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसमें रेल परिसर में थूकने वालों के लिए भी जुर्माने का प्रावधान है।
आदेश ने कहा गया था, ‘कोविड-19 स्थिति के मद्देनजर, किसी व्यक्ति द्वारा मास्क नहीं पहनने और रेलवे परिसर (ट्रेनों सहित) में प्रवेश करने और थूकने एवं इस तरह के कृत्य पर रोक लगाना अस्वच्छ परिस्थितियों के निर्माण से बचने के लिए महत्वपूर्ण है जिससे जीवन और सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है।’
भारत में कम हो रहा कोरोना का प्रकोप
बहरहाल, दूसरी लहर के बाद भारत में कोरोना के मामले घटने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 22,431 नए मामले सामने आए जबकि 318 लोगों की मौत हो गई।
एक्टिव मरीजों की भी संख्या घटकर 2,44,198 हो गई, जो 204 दिन में सबसे कम है। देश में लगातार 13 दिन से संक्रमण के 30 हजार से कम नए मामले ही सामने आ रहे हैं। देश में अभी 2,44,198 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.72 प्रतिशत है। यह दर मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 2,489 कमी दर्ज की गई है।