मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका खारिज, बीमार पत्नी से मिलने के लिए एक दिन का समय मिला

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: June 5, 2023 03:04 PM2023-06-05T15:04:49+5:302023-06-05T15:06:10+5:30

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी बीमार पत्नी की देखभाल करने के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। हालांकि अदालत ने मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए एक दिन का समय दिया है।

Manish Sisodia's interim bail plea rejected, got a day's time to meet his ailing wife | मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका खारिज, बीमार पत्नी से मिलने के लिए एक दिन का समय मिला

दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया

Highlightsआप नेता मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका खारिजदिल्ली उच्च न्यायालय ने बीमार पत्नी से मिलने के लिए एक दिन का समय दिया

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। हालांकि अदालत ने मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए एक दिन का समय दिया है।

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी बीमार पत्नी की देखभाल करने के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी थी। अपनी दलील में मनीष सिसोदिया ने कहा था कि उनके अलावा उनकी बीमार पत्नी की देखभाल करने वाला और कोई नहीं है। । मामले में नियमित जमानत के लिए उनकी याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए एक दिन का समय शर्तों के साथ दिया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार सिसोदिया इस एक दिन में "अपनी पत्नी और परिवार को छोड़कर किसी प्रेस या किसी और से नहीं मिलेंगे"। बता दें कि मनीष सिसोदिया वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सुनाया।

इससे पहले कथित शराब नीति घोटाले के मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने शनिवार, 3 जून के दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपने परिवार के लोगों से मिलने की अनुमति दी थी। उन्हें अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने सुबह 9 बजे से 5 बजे तक, 8 घंटे के लिए जमानत दी थी। हालांकि मनीष सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से नहीं मिल पाए।  सिसोदिया अपने घर पहुंचे ही थे कि उससे पहले ही उनकी पत्नी की तबीयत काफी बिगड़ गई। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।

बता दें कि सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। तिहाड़ जेल में घंटों पूछताछ के बाद ईडी ने नौ मार्च को इसी मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम तब से जेल में ही हैं। 

Web Title: Manish Sisodia's interim bail plea rejected, got a day's time to meet his ailing wife

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