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मनीष सिसोदिया ने जेल से केजरीवाल की हां में हां मिलाया, खुला खत लिखकर कहा, "प्रधानमंत्री का कम पढ़ा-लिखा होना देश के लिए खतरनाक"

By आशीष कुमार पाण्डेय | Updated: April 7, 2023 10:47 IST

दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया ने सार्वजनिक चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लगाये उस आरोप का समर्थन किया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि देश के प्रधानमंत्री को पढ़ा-लिखा होना चाहिए।

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ठळक मुद्देदिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लिखा खुला खतसीएम केजरीवाल का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का कम पढ़ा-लिखा होना देश के लिए खतरनाकमनीष सिसोदिया कथित दिल्ली आबकारी घोटाले में बीते 26 फरवरी से सलाखों के पीछे बंद हैं

दिल्ली: आबकारी नीति के जरिये कथित घोटाले के आरोप में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने जेल से सार्वजनिक चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लगाये उस आरोप का समर्थन किया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि देश के प्रधानमंत्री को पढ़ा-लिखा होना चाहिए।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर मनीष सिसोदिया के खुले खत को साझा करते हुए लिखा है, "मनीष सिसोदिया ने जेल से देश के नाम चिट्ठी लिखी है। प्रधानमंत्री का कम पढ़ा-लिखा होना देश के लिए बेहद ख़तरनाक है। मोदी जी विज्ञान की बातें नहीं समझते, मोदी जी शिक्षा का महत्व नहीं समझते। पिछले कुछ वर्षों में 60,000 स्कूल बंद किए, भारत की तरक़्क़ी के लिए पढ़ा-लिखा पीएम होना ज़रूरी है।"

मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने  दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में लंबी जांच-पड़ताल और पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। बीते गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया द्वारा दाखिल की गई जमानत अर्जी पर सीबीआई को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सीबीआई को दो हफ्ते का समय दिया है ताकि वो मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर जवाब पेश कर सकें। दरअसल मनीष सिसोदिया ने हाईकोर्ट में राउज एवेन्यू कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। सिसोदिया मामले में अब हाईकोर्ट अगली सुनवाई 20 अप्रैल को करेगा।

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